कर्नाटक के कुछ कॉलेजों द्वारा हिजाब पहनने पर प्रतिबंध के खिलाफ महिला मुस्लिम छात्रों द्वारा दायर याचिकाओं पर कर्नाटक उच्च न्यायालय कल सुबह 10:30 बजे अपना फैसला सुनाएगा।
मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जेएम खाजी की तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा फैसला सुनाया जाएगा।
कोर्ट के 25 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखने से पहले बेंच के समक्ष सुनवाई 11 दिन तक चली थी।
पीठ ने सुनवाई के पहले ही दिन एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें छात्रों को हिजाब, भगवा शॉल (भगवा) नहीं पहनने या एक निर्धारित यूनिफ़ार्म वाले कॉलेजों में कक्षाओं में भाग लेने के दौरान किसी भी धार्मिक झंडे का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया गया।
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[BREAKING] Hijab Ban: Karnataka High Court to deliver judgment tomorrow