अनिल देशमुख दस्तावेज़ लीक मामला: दिल्ली की अदालत ने वकील आनंद डागा, एसआई अभिषेक तिवारी की जमानत खारिज की

अदालत ने पहले उन्हें यह कहते हुए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था कि सीबीआई हिरासत बढ़ाने का कोई कारण नहीं है।
Rouse Avenue District Court
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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने बुधवार को मुंबई के वकील आनंद डागा और सब-इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी की जमानत याचिका खारिज कर दी जिन्हें महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ चल रही जांच से संबंधित एक कथित दस्तावेज लीक मामले में गिरफ्तार किया गया था।

विशेष सीबीआई न्यायाधीश विमल कुमार यादव ने दोनों व्यक्तियों की याचिका खारिज कर दी।

6 सितंबर को अदालत द्वारा सीबीआई की याचिका खारिज करने के बाद डागा और तिवारी को पहले 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था जिसमें दोनों आरोपियों की पांच दिन और हिरासत की मांग की गई थी।

तदनुसार, दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के मद्देनजर 20 सितंबर, 2021 को पेश करने का निर्देश दिया गया था।

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Anil Deshmukh Document leak case: Delhi court rejects bail to lawyer Anand Daga, SI Abhishek Tiwari

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