[ब्रेकिंग] दिल्ली दंगे: शरजील इमाम, उमर खालिद की जमानत याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा दिल्ली उच्च न्यायालय

कोर्ट ने नोट किया कि भारतीय दंड संहिता के तहत देशद्रोह कानून को चुनौती सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थी और इसका इस मामले पर असर पड़ सकता है।
Delhi riots, Umar Khalid and Sharjeel Imam
Delhi riots, Umar Khalid and Sharjeel Imam

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिकाओं पर एक साथ छह मई को सुनवाई करेगा।

जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच निचली अदालत के आदेश के खिलाफ खालिद द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने उन्हें दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था।

सुनवाई की शुरुआत में, कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A को चुनौती, जो देशद्रोह के अपराध को अपराध बनाती है, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थी।

न्यायमूर्ति भटनागर ने कहा, "धारा 124ए को चुनौती देने वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इसलिए इसका इस मामले पर भी असर होगा।"

बेंच ने इस प्रकार मामले को 5 मई के बाद सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव दिया, जब शीर्ष अदालत इस मुद्दे पर सुनवाई करेगी।

इस बिंदु पर, इमाम की ओर से पेश अधिवक्ता तनवीर अहमद मीर ने बताया कि जमानत से इनकार के खिलाफ उनके मुवक्किल द्वारा दायर अपील भी अदालत के समक्ष सूचीबद्ध थी और उसी मुद्दे पर थी। जस्टिस मृदुल ने जवाब दिया,

"ठीक है, आप चाहते हैं कि हम इन्हें एक साथ सुनें? श्री प्रसाद मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले में भी नोटिस स्वीकार करेंगे?"

विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने सकारात्मक जवाब दिया।

इमाम की याचिका पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर कहा,

"श्री उमर खालिद के मामले में, 6 मई को आवेदक की ओर से आगे की दलीलों के लिए पुन: अधिसूचित करें ... हम इन पर एक ही बार में विचार करेंगे।"

मीर ने तब जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उनके कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित मामले में इमाम की जमानत याचिका का उल्लेख किया। बेंच ने जवाब दिया,

"हम इसे एक साथ रखेंगे। हम इसे 6 मई को सूचीबद्ध करेंगे।"

अदालत के अनुरोध पर, उमर खालिद ने हाल ही में दिल्ली दंगों से पहले अपने भाषणों में इस्तेमाल किए गए 'क्रांतिकारी' और 'इंकलाब' शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करने वाली सामग्री और केस कानून प्रस्तुत किए थे।

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[BREAKING] Delhi Riots: Delhi High Court to hear bail appeals of Sharjeel Imam, Umar Khalid together

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