हाथरस गैंगरेप: कार्यकर्ता ने पीड़िता के परिवार पर नार्को एनालिसिस टेस्ट कि रोक के संबंध मे इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया

मामले में सुनवाई की तारीख 12 अक्टूबर तय की गई है जब पीड़ित के परिवार को अदालत में पेश करने के लिए उपस्थित होने की उम्मीद है।
Hathras Gang Rape
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कार्यकर्ता साकेत गोखले ने भयावह हाथरस की घटना के पीड़ित के परिवार पर आयोजित प्रस्तावित नार्को एनालिसिस टेस्ट के खिलाफ एक पत्र याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया है।

विशेष रूप से यूपी पुलिस की कार्रवाई में पीड़ित के अवशेषों को कथित तौर पर पीड़ित परिवार की सहमति या उपस्थिति के बिना मृतक के अवशेषों को अंतिम संस्कार करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने चौंकाने वाली घटना का संज्ञान लेते हुए यह पत्र याचिका शीघ्र ही पेश किया ।

मामले में सुनवाई की तारीख 12 अक्टूबर तय की गई है जब पीड़ित के परिवार को अदालत में पेश करने के लिए उपस्थित होने की उम्मीद है।

जब 1 अक्टूबर को उच्च न्यायालय का आदेश पारित किया गया था, नार्को विश्लेषण परीक्षण करने की कार्यकारी योजना 2 अक्टूबर को एक प्रेस विज्ञप्ति में घोषित की गई थी।

हालाँकि, यह गोखले का मामला है कि प्रस्तावित नार्को एनालिसिस टेस्ट, परिवार के साथ ज़बरदस्ती करने और उन्हें कोर्ट के सामने बयान दर्ज करने से डराने का एक माध्यम है। इसलिए, वह यूपी अधिकारियों द्वारा कम से कम परिवार के बयान कोर्ट में 12 अक्टूबर के लिए निर्धारित होने तक किए गए नार्को एनालिसिस टेस्ट पर तत्काल रुकने का अनुरोध करते हैं।

गोखले कहते हैं, न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है।

"पीड़िता के परिवार को नार्को-एनालिसिस टेस्ट के अधीन करना प्राकृतिक न्याय के सभी सिद्धांतों के खिलाफ जाता है क्योंकि वे न तो मामले में अभियुक्त हैं और न ही किसी अपराध का आरोप लगाया गया है। पत्र याचिका में कहा गया है कि पीड़ित के परिवार पर पूछताछ तकनीक का उपयोग करना ज़बरदस्ती का एक अनावश्यक रूप है।"

इसलिए, गोखले ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि जिला मजिस्ट्रेट और हाथरस के पुलिस अधीक्षक को अदालत के समक्ष मुकदमा चलाने के मामले के पूरा होने तक उन्हे छुट्टी पर भेजा जाये या स्थानांतरित किया जाये।

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Hathras gang-rape: Activist moves Allahabad High Court, seeks stay on narco analysis test to be conducted on victim's family

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