[दिल्ली हिंसा]उमर खालिद,इमाम के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त सामग्री:दिल्ली कोर्ट ने UAPA के तहत आरोप पत्र का संज्ञान लिया

धारा 124 ए / 153 ए / 109/120 बी आईपीसी के तहत अपराध का संज्ञान नहीं लिया गया क्योंकि धारा 196 सीआरपीसी के तहत आवश्यक मंजूरी अभी भी प्रतीक्षित है।
Sharjeel Imam (L), Umar Khalid (R)
Sharjeel Imam (L), Umar Khalid (R)

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद, शारजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए कहा कि उनके खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त सामग्री है (राज्य बनाम ताहिर हुसैन)

“आरोप पत्र और दस्तावेजों के साथ अवलोकन करने के बाद, आरोपी व्यक्तियों शारजील इमाम, उमर खालिद और फैजान खान के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त सामग्री है, "
एएसजे अमिताभ रावत द्वारा पारित एक आदेश मे कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा।

दिल्ली पुलिस ने इस महीने की शुरुआत में UAPA की धारा 13/16/17/18, भारतीय दंड संहिंता की धारा 120B सपठित धारा 109/114/124 ए / 147/148/149/153 ए / 186/201/212/295/302/307/341/353/395/419/420/427/436/452/454/454 के साथ पढ़ें 468/471/34, 25/27 आर्म्स एक्ट और 3/4 पीडीपीपी एक्ट के तहत अपराधों के कथित आरोपों के लिए आरोप पत्र दायर किया था

हालांकि, अदालत ने धारा 124 ए / 153 ए / 109/120 बी आईपीसी के तहत संज्ञान अपराध नहीं लिया क्योंकि धारा 196 सीआरपीसी के तहत आवश्यक मंजूरी अभी भी प्रतीक्षित है।

धारा 13/16/17/18 के संबंध में धारा 45 यूएपीए के तहत अभियोजन स्वीकृति पहले ही रिकॉर्ड पर थी।

संज्ञान के नोटिस को खालिद और इमाम ने स्वीकार किया, जो जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट के सामने पेश हुए थे।

फैजान खान को समन जारी किया गया जो जमानत पर बाहर हैं।

इस तथ्य के मद्देनजर कि चार्जशीट की हार्ड कॉपी की आपूर्ति का मुद्दा दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित था, अदालत ने निर्देश दिया कि उसी की सॉफ्ट कॉपी सभी आरोपी व्यक्तियों को अभी उपलब्ध कराई जाए।

15 लोगों के खिलाफ मामले में पहली चार्जशीट इस साल की शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की थी।

अभियुक्तों में इशरत जहां, सफूरा ज़गर, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता, ताहिर हुसैन आदि शामिल हैं।

दिल्ली पुलिस के मामले के अनुसार, दिल्ली दंगे एक पूर्व-निर्धारित, गहरी जड़ें साजिश का हिस्सा थे जो कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा रची गई थीं।

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[DELHI RIOTS] "Sufficient material to proceed against Umar Khalid, Sharjeel Imam:" Delhi Court takes cognizance of chargesheet under UAPA

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