ब्रेकिंग:जब तक हम मामले का फैसला नही कर लेते तब तक कक्षाओ मे हिजाब, भगवा, धार्मिक झंडे नही होंगे:कर्नाटक हाईकोर्ट [आदेश पढ़े]

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश ऐसे संस्थानों तक ही सीमित है जिनके संबंध में संबंधित कॉलेज विकास समितियों ने छात्रों के लिए ड्रेस कोड/वर्दी निर्धारित की है।
Karnataka High Court, Hijab Ban

Karnataka High Court, Hijab Ban

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि जब तक अदालत कुछ सरकारी कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध से संबंधित मामले का फैसला नहीं करती है, तब तक छात्रों को उन कॉलेजों में कक्षाओं में भाग लेने के दौरान हिजाब, भगवा शॉल नहीं पहनना चाहिए या किसी भी धार्मिक झंडे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। [श्रीमती रेशम बनाम कर्नाटक राज्य]।

अंतरिम आदेश मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की पीठ ने राज्य में मुस्लिम छात्राओं द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच में पारित किया था जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें सरकारी आदेश के कारण कॉलेजों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा रही थी जो हिजाब (सिर पर स्कार्फ) पहनने पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगाते हैं।

आदेश में कहा गया है, "इन सभी याचिकाओं पर विचार किए जाने तक, हम सभी छात्रों को उनके धर्म या आस्था की परवाह किए बिना भगवा शॉल, स्कार्फ, हिजाब, धार्मिक झंडे या कक्षा के भीतर इस तरह की अन्य चीजों को अगले आदेश तक पहनने से रोकते हैं।"

हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश ऐसे संस्थानों तक ही सीमित है, जिनके संबंध में संबंधित कॉलेज विकास समितियों ने छात्रों के लिए ड्रेस कोड/वर्दी निर्धारित की है।

इसलिए, जिन कॉलेजों में निर्धारित ड्रेस कोड नहीं है, वे आदेश के दायरे में नहीं आएंगे।

हालांकि यह आदेश शुक्रवार को ही हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया।

इस बीच, याचिकाकर्ता पहले ही आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं।

[आदेश पढ़ें]

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[BREAKING] No hijab, Bhagwa, religious flags in classrooms till we decide the case: Karnataka High Court [READ ORDER]

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