
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका खारिज कर दी, जिसमें केंद्र सरकार को बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम बदलकर महाराष्ट्र हाईकोर्ट करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। [वीपी पाटिल बनाम भारत संघ]।
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने वीपी पाटिल की याचिका खारिज कर दी।
बॉम्बेहाई कोर्ट भारत में चार चार्टर्ड उच्च न्यायालयों में से एक है, जिसे इंग्लैंड की रानी द्वारा जारी किए गए लेटर्स पेटेंट के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित किया गया था।
इसलिए, यह अभी भी वह नाम रखता है जिसके द्वारा इसे स्थापित किया गया था।
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Supreme Court dismisses plea to change name of Bombay High Court to Maharashtra High Court