<div class="paragraphs"><p>Nagpur Bench Bombay High Court</p></div>

Nagpur Bench Bombay High Court

 
वादकरण

बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेप पीड़िता को दी 25 हफ्ते की गर्भावस्था को खत्म करने की इजाजत

Bar & Bench

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने शुक्रवार को एक बलात्कार पीड़िता को अपनी 25 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी, यह देखते हुए कि बलात्कार से गर्भावस्था लड़की के मानसिक स्वास्थ्य के लिए पीड़ा और गंभीर चोट का कारण बनेगी [X बनाम महाराष्ट्र राज्य]

चूंकि गर्भावस्था का जीवन मेडियल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत निर्धारित 24-सप्ताह की समय सीमा से अधिक था, इसलिए अदालत ने गर्भवती महिला के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े जोखिम का आकलन करने के लिए एक पंजीकृत चिकित्सक की राय को ध्यान में रखा था।

जस्टिस एसबी शुक्रे और एएल पानसरे की बेंच ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर अपना फैसला सुनाया जिसमें कहा गया था कि चूंकि लड़की अविवाहित है, गर्भावस्था की संरचना लड़की को शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाएगी और यदि बच्चा दिया जाता है तो उसे कोई उचित देखभाल नहीं मिल पाएगी।

लड़की की ओर से पेश अधिवक्ता एसएच भाटिया ने अदालत को अवगत कराया कि याचिकाकर्ता बलात्कार के कई कृत्यों की शिकार थी, जिसके परिणामस्वरूप उसकी गर्भावस्था हुई, जो अब 25-26 सप्ताह तक पहुंच गई है।

[आदेश पढ़ें]

X_v__State_of_Maharashtra.pdf
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Bombay High Court permits rape victim to terminate 25-week-old pregnancy