एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, जिसने 1995 में सायंकालीन पाठ्यक्रम के माध्यम से एलएलबी की डिग्री हासिल की थी, ने केरल उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर केरल बार काउंसिल (बीसीके) द्वारा उसे अधिवक्ता के रूप में नामांकन की अनुमति देने से इंकार करने को चुनौती दी है। याचिका में 2008 के नियमों का हवाला दिया गया है, जो सायंकालीन विधि पाठ्यक्रमों को मान्यता नहीं देते हैं। [पीएस विजयकुमारन बनाम भारत संघ एवं अन्य]
याचिकाकर्ता, पी.एस. विजयकुमारन ने नामांकन शुल्क के रूप में ₹60,400 की वसूली को भी चुनौती दी है, जिसका भुगतान उन्हें करना होगा। उन्होंने कहा कि यह अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 24 के तहत नामांकन के लिए निर्धारित ₹750 से कहीं अधिक है।
न्यायमूर्ति पी. कृष्ण कुमार ने सोमवार को इस मामले में बीसीके से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर के लिए स्थगित कर दी।
अपनी याचिका में, विजयकुमारन ने दलील दी कि उन्होंने 1995 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, कालीकट से सायंकालीन पाठ्यक्रम के माध्यम से एलएलबी की डिग्री पूरी की थी।
उन्होंने कहा कि राज्य बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकन के उनके आवेदन को काउंसिल की ऑनलाइन वेबसाइट पर इस आधार पर रोक दिया गया था कि सायंकालीन पाठ्यक्रमों को विधि शिक्षा नियम, 2008 के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि उन्होंने 2008 के नियमों के लागू होने से बहुत पहले ही डिग्री प्राप्त कर ली थी। उन्होंने सुरेश सीपी बनाम केरल बार काउंसिल मामले में केरल उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए तर्क दिया कि 2008 के नियमों के लागू होने से पहले सायंकालीन एलएलबी पाठ्यक्रम पूरा करने वाला उम्मीदवार अधिवक्ता के रूप में नामांकन का हकदार है।
इसलिए, विजयकुमारन ने तर्क दिया है कि उन्हें नामांकन से वंचित करना मनमाना है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन है।
उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ केरल द्वारा निर्धारित शुल्क संरचना को भी चुनौती दी, जिसके तहत उन्हें नामांकन शुल्क के रूप में 60,400 रुपये का भुगतान करना होगा, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए विशेष शुल्क के रूप में 25,000 रुपये और स्नातक होने के 10 वर्ष से अधिक समय बाद आवेदन करने पर 15,000 रुपये शामिल हैं।
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1995 evening LLB grad moves Kerala HC challenging denial of enrolment, high enrolment fee