सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण पर उसके निर्देशों को अधिकारियों ने गलत तरीके से पढ़ा है [राहुल रमेश वाघ बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य]।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने स्पष्ट किया कि राज्य 31 जनवरी, 2026 को होने वाले चुनावों के लिए कुल आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा को पार नहीं कर सकता।
न्यायालय बंठिया आयोग के निष्कर्षों के आधार पर स्थानीय निकाय चुनावों के लिए एक नया ओबीसी आरक्षण मैट्रिक्स लागू करने के महाराष्ट्र के फैसले से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।
यह विवाद विकास किशनराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में संविधान पीठ के फैसले की पृष्ठभूमि में उत्पन्न हुआ, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पहले के 27 प्रतिशत ओबीसी कोटे को रद्द कर दिया था और स्थानीय निकाय आरक्षण के लिए "त्रिस्तरीय परीक्षण" निर्धारित किया था।
उस परीक्षण के तहत, राज्य को निकायवार ओबीसी पिछड़ेपन पर अनुभवजन्य आंकड़े एकत्र करने, उस आंकड़े के आधार पर कोटा तय करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन करना होगा कि एससी, एसटी और ओबीसी के लिए संयुक्त आरक्षण 50% से अधिक न हो।
बाद में महाराष्ट्र ने इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए बंठिया आयोग का गठन किया। आयोग की रिपोर्ट और उसके आधार पर संशोधित आरक्षण मैट्रिक्स लागू करने का राज्य का प्रयास अब सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जांच के दायरे में है।
जब इस मामले पर सुनवाई हुई, तो पीठ ने सबसे पहले राज्य से यह बताने को कहा कि नए अधिसूचित आंकड़े संवैधानिक सीमा के भीतर कैसे रह सकते हैं।
मेहता ने चुनाव कैलेंडर की तात्कालिकता और चुनाव प्रक्रिया के चरण पर ज़ोर देते हुए जवाब दिया।
मेहता ने कहा, "नामांकन कल दाखिल किए जाने हैं।"
न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि हालाँकि न्यायालय चुनाव कार्यक्रम के प्रति सचेत है, लेकिन इस आधार पर संवैधानिक ढाँचे को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि बंठिया आयोग की रिपोर्ट, जिस पर महाराष्ट्र भरोसा कर रहा है, की पहले न्यायालय द्वारा जाँच की जानी चाहिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायालय चुनावों को पटरी से उतारने का प्रयास नहीं कर रहा है, लेकिन संविधान पीठ द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।
न्यायमूर्ति कांत ने कहा, "हमारा चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने का कोई इरादा नहीं है। बंठिया आयोग की रिपोर्ट को चुनौती दी जा रही है। इस न्यायालय द्वारा इसकी जाँच की जाएगी। आज की तारीख में एक निर्णय है, एक कानून है जो कहता है कि आरक्षण 50 प्रतिशत तक सीमित रहेगा।"
मेहता ने उत्तर दिया, "लेकिन चुनाव किस चरण में हैं, इस पर गौर कीजिए।"
इस बिंदु पर, न्यायमूर्ति बागची ने बंठिया रिपोर्ट से पहले की स्थिति को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ने पहले पूरे राज्य में एक समान 27 प्रतिशत ओबीसी कोटा लागू किया था, जो संवैधानिक सीमा के भीतर था।
इसके बाद मेहता ने बंठिया आयोग की सिफारिशों से पहले और बाद में आरक्षण की स्थिति की तुलना करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा।
हालाँकि, न्यायमूर्ति कांत ने राज्य को याद दिलाया कि किसी भी संशोधित मैट्रिक्स को संवैधानिक सीमा के भीतर ही रहना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने कभी भी 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक आरक्षण की अनुमति नहीं दी है और उसके निर्देशों की गलत व्याख्या की जा रही है।
न्यायमूर्ति कांत ने कहा, "हमारे आदेशों की गलत व्याख्या की गई है। हमने कभी 50 प्रतिशत से अधिक नहीं कहा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव हों। लेकिन संविधान पीठ के आदेश के विपरीत नहीं।"
इसके बाद उन्होंने बंठिया आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया।
न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का महाराष्ट्र का औचित्य पूरी तरह से उस रिपोर्ट पर आधारित है और कहा कि न्यायालय को पहले यह जांचना होगा कि क्या यह विकास गवली मामले में निर्धारित त्रिस्तरीय परीक्षण को पूरा करता है।
न्यायमूर्ति कांत ने कहा, "बढ़ाने का आपका औचित्य बंठिया आयोग है। हमें पहले उस रिपोर्ट की जांच करनी होगी। क्या आपने त्रिस्तरीय परीक्षण का पालन किया है।"
न्यायमूर्ति बागची ने दोहराया कि 50 प्रतिशत की सीमा व्यापक ऊर्ध्वाधर श्रेणी संरचना के भीतर ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में भी लागू होती है।
उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ओबीसी आरक्षण के नाम पर कुल ऊर्ध्वाधर कोटा सीमा से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।
इस पर, सॉलिसिटर जनरल मेहता ने फिर से मामले को शुक्रवार, 21 नवंबर तक स्थगित करने का अनुरोध किया।
न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि अगर मामले की सुनवाई दो या तीन दिन बाद होती, तो तब तक नामांकन प्रक्रिया पहले ही बंद हो चुकी होती। उन्होंने कहा कि अगर राज्य को और समय चाहिए, तो उसे अंतरिम तौर पर नामांकन स्वीकार करने से बचना चाहिए। उन्होंने स्थगन का कारण नामांकन प्रक्रिया पर रोक लगाना बताया।
हालाँकि, सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि इस बीच जो भी होगा, वह सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम आदेशों के अधीन रहेगा।
इस मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।
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