Justice A Badharudeen
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गंभीर आपराधिक मामलो मे आरोपी अंतरिम 'गिरफ्तारी न करने' के आदेश का उपयोग करके वर्षो तक गिरफ्तारी से बचते हैं: केरल हाईकोर्ट

Bar & Bench

केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि बलात्कार और हत्या के प्रयास सहित गंभीर मामलों में आरोपी व्यक्ति अक्सर अदालत द्वारा पारित अंतरिम "गिरफ्तारी न करने के आदेश" का लाभ उठाकर कई वर्षों तक गिरफ्तारी से बचते रहते हैं। [एमए मोहनन नायर बनाम केरल राज्य]।

न्यायमूर्ति ए बदरुद्दीन ने कहा कि उनके सामने ऐसे सैकड़ों मामले आए हैं जहां एक आरोपी, जिसने अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की है, उसे गिरफ्तारी से बचाने के लिए एक अंतरिम आदेश प्राप्त होता है और फिर कभी-कभी कई वर्षों तक गिरफ्तारी से बचा जाता है।

न्यायमूर्ति बधारुद्दीन ने आदेश में कहा "न्याय के हित में और आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली की सुरक्षा के लिए, मैं सैकड़ों मामलों में समान प्रकृति के कुछ उदाहरणों का उल्लेख करना चाहता हूं, जो मेरे सामने आए, जहां वर्ष 2020 से शुरू होने वाली अग्रिम जमानत याचिकाएं दाखिल करने और 'गिरफ्तारी न करने' के लिए अंतरिम सुरक्षा प्राप्त करने के बाद जमानत आवेदक कई मामलों में गिरफ्तारी से बच गए। ऐसे मामले जहां जमानत आवेदकों द्वारा बहुत गंभीर अपराध किए जाने का आरोप लगाया जाता है, जिसमें आईपीसी की धारा 376, 307, 326, 406, 409, 395, 420 (अपराधों की सूची संपूर्ण नहीं है) आदि के तहत अपराध शामिल हैं।"

उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि 'गिरफ्तारी न करने' का आदेश लागू होने पर हिरासत में पूछताछ नहीं की जा सकती, इसलिए ऐसे मामलों की जांच में बाधा आती है।

न्यायाधीश ने कहा, "यह देखना घृणित है कि इस अदालत द्वारा 'गिरफ्तारी न करने' के अंतरिम आदेश के मद्देनजर जांच अधिकारी के हाथों को जंजीर से बांध दिया गया है।"

कोर्ट ने आगे कहा कि यह भयावह है कि बलात्कार के मामलों में भी आरोपी की मेडिकल जांच, जो बिल्कुल जरूरी है, ऐसे गिरफ्तारी न करने के आदेशों के कारण नहीं की जाती है।

न्यायाधीश ने कहा, परिणामस्वरूप, ऐसे मामलों में अंतिम रिपोर्ट इस महत्वपूर्ण सबूत के बिना ही दाखिल करनी पड़ती है।

न्यायालय ने कहा, "निश्चित तौर पर ऐसी जांच के अल्टीमेटम के परिणामस्वरूप साक्ष्य के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया जाता है और व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए उक्त प्रथा से बचना चाहिए।"

ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए, कोर्ट ने अब रजिस्ट्रार (न्यायिक) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अंतरिम गिरफ्तारी आदेशों के साथ लंबित अग्रिम जमानत आवेदनों को शीघ्र निपटान के लिए उचित पीठ के समक्ष रखा जाए।

सतेंदर कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, और हुसैन और अन्य में जमानत आवेदनों के समयबद्ध निपटान की आवश्यकता पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए। बनाम भारत संघ, न्यायालय ने दोहराया कि अग्रिम जमानत आवेदनों का निपटारा आम तौर पर दो-तीन सप्ताह के भीतर या छह सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए।

ये टिप्पणियाँ कोन्नी क्षेत्रीय सहकारी बैंक में कार्यरत चपरासी मोहनन नायर द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करते समय की गईं।

नायर पर ₹5.39 करोड़ से अधिक की हेराफेरी करने वाले समूह का हिस्सा होने का आरोप लगाया गया।

वह अपराध में तीसरा आरोपी व्यक्ति था और उस पर जालसाजी, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत दंडनीय अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया था।

नायर ने 16 फरवरी, 2021 को अपनी अग्रिम जमानत याचिका दायर की और उन्हें गिरफ्तारी से बचाने के लिए एक अंतरिम आदेश दिया गया।

अदालत ने कहा कि यह "चौंकाने वाला" था कि उस आदेश पर भरोसा करते हुए, नायर गिरफ्तारी से बच गए और जांच में सहायता करने से भी बच गए।

अंतरिम आदेश के बाद कई बार अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई। हालाँकि, 18 मार्च, 2021 के बाद, मामले को दो साल से अधिक समय बाद जुलाई 2023 में न्यायमूर्ति बदरुद्दीन के समक्ष सूचीबद्ध होने तक कभी भी उचित पीठ के समक्ष पोस्ट नहीं किया गया था।

भले ही इस अवधि के दौरान जांच की अंतिम रिपोर्ट दायर की गई थी, लेकिन अदालत ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि क्या जांच प्रभावी थी क्योंकि नायर से पूछताछ नहीं की गई थी।

हालाँकि, अदालत ने अंततः नायर की याचिका का निपटारा करना उचित समझा और उसे नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की छूट दे दी।

[आदेश पढ़ें]

MA_Mohanan_Nair_v_State_of_Kerala.pdf
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Accused in serious criminal cases avoid arrest for years by using interim 'not-to-arrest' orders: Kerala High Court