Hindenburg research, Adani and Supreme Court 
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अडानी-हिंडनबर्ग विवाद:सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा,कहा सेबी को मीडिया रिपोर्ट के आधार पर निर्णय के लिए नही कहा जा सकता

उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि आप किसी वित्तीय नियामक से अखबार में छपी कोई चीज लेने के लिए कह सकते हैं। यह सेबी को बदनाम नहीं करता है। क्या सेबी को अब पत्रकारों का अनुसरण करना चाहिए?

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

आज की सुनवाई में अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) से अडानी के कथित आचरण के बारे में फैसला करने के लिए समाचार पत्रों की रिपोर्ट का पालन करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने आज दलील दी कि इस मामले में सेबी का आचरण विश्वसनीय नहीं रहा है।

उन्होंने कहा, "हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सेबी की जांच विश्वसनीय नहीं है। वे कहते हैं कि 13 से 14 प्रविष्टियां अडानी से जुड़ी हैं, लेकिन वे इस पर गौर नहीं कर सकते क्योंकि एफपीआई दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया था ।"

इसके कारण न्यायालय ने कहा कि प्रतिभूति बाजार नियामक को इस विषय पर मीडिया की बातों के अनुसार चलने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

पीठ ने कहा, 'श्री भूषण, मुझे नहीं लगता कि आप किसी वित्तीय नियामक से अखबार में छपी कोई चीज लेने के लिए कह सकते हैं... यह सेबी को बदनाम नहीं करता है। क्या सेबी को अब पत्रकारों का अनुसरण करना चाहिए?"

उन्होंने कहा, "अगर पत्रकारों को ये दस्तावेज मिल रहे हैं तो सेबी को ये कैसे नहीं मिल सकते? जिससे पता चलता है कि श्री विनोद अडानी इन फंडों को नियंत्रित कर रहे थे? उन्हें इतने वर्षों तक ये दस्तावेज कैसे नहीं मिल सके? ओसीसीआरपी, द गार्डियन आदि ने दिखाया है कि अडानी के शेयरों में निवेश करने वाली इन ऑफशोर कंपनियों में से अधिकांश विनोद अडानी द्वारा नियंत्रित थीं।"

हालांकि, न्यायालय ने कहा कि सेबी केवल इस तरह के समाचार पत्रों की रिपोर्ट के आधार पर संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता है।

अदालत के समक्ष मामला इन आरोपों से जुड़ा हुआ है कि अडानी ने अपने शेयर की कीमतों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया था। इन आरोपों (शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट का हिस्सा) प्रकाशित होने के बाद, इससे अडानी की विभिन्न कंपनियों के शेयर मूल्य में तेज गिरावट आई, जो कथित तौर पर 100 अरब डॉलर तक पहुंच गई।

इसके चलते शीर्ष अदालत के समक्ष कई याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें एक याचिका भी शामिल थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सेबी अधिनियम में बदलाव ने अडानी समूह के नियामक उल्लंघनों और बाजार में हेरफेर के लिए एक 'ढाल और बहाना' प्रदान किया है।

इस साल की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को स्वतंत्र रूप से मामले की जांच करने के लिए कहा, इसके अलावा सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एएम सप्रे की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन भी किया।

विशेषज्ञ समिति ने मई में जारी अपनी रिपोर्ट में इस मामले में सेबी की ओर से प्रथम दृष्टया कोई चूक नहीं पाई। 

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज दलील दी कि मीडिया में आई खबरों को अब भारत की कार्रवाइयों को प्रभावित करने के लिए 'प्लांट' किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, 'भारत के भीतर फैसलों को प्रभावित करने के लिए भारत के बाहर कहानियां गढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। एक उदाहरण ओसीसीआरपी रिपोर्ट है।"

भूषण ने हालांकि कहा कि सेबी की भूमिका संदिग्ध बनी हुई है क्योंकि उसने 2014 में उपलब्ध होने के बावजूद संबंधित सूचना पर कार्रवाई नहीं की। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया।

एसजी मेहता ने जवाब दिया कि आरोप ट्विटर या ऑनलाइन पर उपलब्ध "यादृच्छिक जानकारी" के आधार पर लगाए जा रहे हैं।

अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि "आरोप लगाना आसान है", हालांकि उसने भूषण को यह दिखाने के लिए कहा कि क्या रिपोर्ट का कोई क्षेत्र था जो आगे की जांच की आवश्यकता थी।

विशेष रूप से, आज की सुनवाई में सेबी और न्यायालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति के सदस्यों की निष्पक्षता पर तीखी बहस हुई।

याचिकाकर्ताओं में से एक अनामिका जायसवाल ने सेबी पर हितों के टकराव और तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाया था। जायसवाल ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि सेबी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी में सिरिल श्रॉफ एक सदस्य थे, जिनकी बेटी की शादी गौतम अडानी के बेटे से हुई है।

इस बीच, भूषण ने विशेषज्ञ समिति में अधिवक्ता सोमशेखर सुंदरेसन (अब बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश) और न्यायमूर्ति ओपी भट्ट को शामिल करने पर भी चिंता जताई।

उन्होंने कहा कि सुंदरेसन ने अपनी कानूनी प्रैक्टिस के दौरान सेबी के समक्ष अडाणी का प्रतिनिधित्व किया था जबकि न्यायमूर्ति भट उस कंपनी के चेयरपर्सन थे जिसने अडाणी समूह के साथ भागीदारी की थी। भूषण ने कहा कि इसलिए यह हितों का टकराव है।

हालांकि, अदालत इससे सहमत नहीं थी।

इस बीच, सेबी ने आज न्यायालय को सूचित किया कि उसने इस मामले में अपनी जांच लगभग पूरी कर ली है।

सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा, "हम समय के विस्तार की मांग नहीं कर रहे हैं। जांच के लिए 24 मामलों की पहचान की गई थी। इसमें से 22 जांच सेबी द्वारा पहले ही पूरी हो चुकी हैं। बाकी दो के लिए हमें विदेशी नियामकों से जानकारी चाहिए।"

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Adani-Hindenburg row: Supreme Court reserves verdict, says SEBI cannot be asked to decide based on media reports