Kerala High Court and Assisted Reproductive Technology Act (ART Act)
Kerala High Court and Assisted Reproductive Technology Act (ART Act)  
समाचार

एआरटी अधिनियम के तहत बिना किसी संक्रमणकालीन प्रावधान के आयु प्रतिबंध तर्कहीन और मनमाना: केरल उच्च न्यायालय

Bar & Bench

केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2022 (एआरटी अधिनियम) की धारा 21 (जी), जो एआरटी उपचार से गुजरने के लिए आयु प्रतिबंध को निर्धारित करती है, एक संक्रमणकालीन प्रावधान के बिना तर्कहीन और मनमाना है।

एक संक्रमणकालीन प्रावधान एक वैधानिक प्रावधान है जिसका उद्देश्य किसी कानून या कानून में संशोधन के लागू होने से पहले संक्रमण की अवधि के दौरान घटनाओं को नियंत्रित करना है।

न्यायमूर्ति वीजी अरुण ने, हालांकि, कहा कि केवल अधिनियम में ऊपरी आयु सीमा के प्रावधान को इतना अधिक और मनमाना नहीं ठहराया जा सकता है कि न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

[निर्णय पढ़ें]

xxxx_v_Union_of_India_and_others.pdf
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Age Restriction under ART Act with no transitional provision is irrational and arbitrary: Kerala High Court