Allahabad High Court, Lucknow Bench & Judge 
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2018 के मामले मे आरोपियो की उपस्थिति सुनिश्चित करने में विफलता पर न्यायाधीश के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

कोर्ट ने आदेश में कहा, इस मामले को जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित जिले के माननीय प्रशासनिक न्यायाधीश के समक्ष रखा जाना चाहिए।

Bar & Bench

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एक मामले की सुनवाई के दौरान उसके समक्ष आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने में विफल रहने के लिए एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की।[विश्वनाथ अग्रवाल और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य]।

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार ने इसे चौंकाने वाला पाया कि मई 2018 से लंबित मुकदमे में, आरोपियों के खिलाफ केवल समन जारी किया गया था और उनकी गैर-हाजिरी के बावजूद, अदालत ने कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की थी।

कोर्ट ने कहा "इस तथ्य के बावजूद कि आवेदक ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं, निचली संबंधित अदालत ने समन तामील कराने या आरोपी व्यक्तियों (यहां आवेदकों) की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमानती वारंट या गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। ऑर्डर शीट के आगे के अवलोकन से यह पता नहीं चलता है कि आवेदकों को समन तामील किया गया था या नहीं और यदि समन तामील कराया गया था, तो अदालत ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है।"

Justice Prashant Kumar

इसमें आगे कहा गया कि उच्च न्यायालय ने आपराधिक मामलों में त्वरित सुनवाई का ध्यान रखने के लिए सभी न्यायिक मजिस्ट्रेटों को परिपत्र जारी किया है।

हालाँकि, कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में ट्रायल जज ने निर्देशों का पालन नहीं किया और समन की तामील के लिए पर्याप्त देखभाल करने की भी जहमत नहीं उठाई।

कोर्ट ने कहा “ट्रायल कोर्ट का रवैया बिल्कुल संवेदनहीन प्रकृति का है और मेरा विचार है कि इस तरह की प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएंगे। इस मामले को जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित जिले के माननीय प्रशासनिक न्यायाधीश के समक्ष रखा जाना चाहिए।”

इस प्रकार इसने रजिस्ट्रार (अनुपालन) को अपने आदेश की एक प्रति सिद्धार्थ नगर जिले के प्रशासनिक न्यायाधीश के समक्ष रखने का आदेश दिया।

अदालत 2017 के आपराधिक मामले में उनके खिलाफ लंबित कार्यवाही को रद्द करने के लिए आरोपियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

बताया गया कि आरोपी पेट्रोल स्नेहक का खुदरा आउटलेट चलाते हैं और 2017 में उनके परिसर का निरीक्षण करने के बाद पाया गया कि 5 लीटर में से 50 मिलीलीटर की कम डिलीवरी हुई थी।

अभियुक्तों ने तर्क दिया कि कोई अपराध नहीं बनाया गया था और ट्रायल कोर्ट इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है।

हालाँकि, अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी को सही तरीके से बुलाया गया था।

दलीलों पर विचार करते हुए, न्यायालय ने कहा कि दलीलें तथ्य के विवादित प्रश्न से संबंधित हैं जिस पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उसके द्वारा निर्णय नहीं दिया जा सकता है।

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता अभिषेक राय, हनुमान प्रसाद दुबे और विपुल दुबे ने किया।

राज्य की ओर से अधिवक्ता एसडी पांडे ने पैरवी की.

[निर्णय पढ़ें]

Vishwanath_Agarwal_and_another_vs__State_of_U_P__and_others.pdf
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Allahabad High Court calls for action against judge over failure to ensure presence of accused in 2018 case