Allahabad High Court, Lawyers 
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इलाहाबाद HC ने वकीलो की हड़ताल की निंदा की; कहा कोर्ट वकीलो, जजो की आजीविका के लिए नही बल्कि लोगो को न्याय दिलाने के लिए हैं

हाल ही में हापुड जिले में अधिवक्ताओं पर पुलिस लाठीचार्ज की घटना के बाद 30 अगस्त से राज्य में वकील हड़ताल पर हैं।

Bar & Bench

उत्तर प्रदेश में वकीलों की जारी हड़ताल पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि अदालतों में मामलों को महज आंकड़े नहीं माना जाना चाहिए और हर मामले के पीछे जीवन, स्वतंत्रता या आजीविका से संबंधित एक मानवीय समस्या होती है। [राकेश कुमार केशरी बनाम भारत संघ]।

हाल ही में हापुड जिले में अधिवक्ताओं पर पुलिस लाठीचार्ज की घटना के बाद 30 अगस्त से राज्य में वकील हड़ताल पर हैं।

न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र ने कहा कि अदालती मामलों और न्यायिक प्रणाली का उद्देश्य वकीलों के लिए आजीविका प्रदान करना या यह सुनिश्चित करना नहीं है कि न्यायाधीश मासिक निपटान कोटा पूरा करें।

न्यायालय ने रेखांकित किया इसके बजाय, यह वादियों की शिकायतों और समस्याओं का निवारण करने के लिए है।

आदेश में कहा गया है, "मामले कोई डिस्पोज़ेबल वस्तुएँ नहीं हैं जिन्हें महज़ आँकड़े मान लिया जाए। उनका उद्देश्य वकीलों के लिए आजीविका प्रदान करना या न्यायाधीशों को मासिक निपटान कोटा प्रदान करना नहीं है। न्यायाधीश के समक्ष आने वाले प्रत्येक मामले में नागरिक के जीवन, स्वतंत्रता, आजीविका, पारिवारिक व्यवसाय, पेशे, कार्य, आश्रय, सुरक्षा और सुरक्षा से संबंधित मानवीय समस्या का एक तत्व होता है। बहुत से वादी समाज के दलित और कमजोर वर्गों से हैं जो रक्षाहीन, गरीब और अज्ञानी हैं।"

इस प्रकार, वकीलों द्वारा उठाई गई शिकायतें उन वादकारियों के आंसुओं और दर्द से अधिक नहीं होंगी जिन्होंने न्यायिक प्रणाली में अपना विश्वास जताया है।

न्यायालय ने कहा, "उनकी शिकायतों और समस्याओं के सभ्य मानवीय समाधान और समान अवसर के लिए उनकी मौन पुकार न्याय की पुकार है, जिसे न केवल न्यायाधीशों द्वारा बल्कि वकीलों द्वारा भी महसूस किया और सुना जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से वकील इसे नहीं सुन रहे हैं। रोना, चाहे जो भी कारण हो, निश्चित रूप से, उन वादियों के आंसुओं और दर्द के वजन से अधिक वजन का नहीं हो सकता, जिन्होंने हमारी न्यायिक प्रणाली और न्याय की संस्था में पूरा विश्वास जताया है।"

यह टिप्पणी तब की गई जब कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि वकीलों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित होने और बहस करने की अनुमति देने के बावजूद, संबंधित वकील उपस्थित होने में विफल रहे।

न्यायालय ने यह भी देखा कि स्वत: संज्ञान याचिका में आदेशों के माध्यम से सकारात्मक हस्तक्षेप के बावजूद, वकील लगातार न्यायिक कार्य से दूर रह रहे हैं, जिससे नए मामलों के बैकलॉग में दैनिक वृद्धि हो रही है।

न्यायालय ने अंततः न्याय के हित में मामले को स्थगित कर दिया ताकि वकीलों के असहयोग के कारण वादकारियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी.

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Allahabad High Court condemns lawyers' strike; says courts not for livelihood of lawyers, judges but to provide justice to people