Allahabad High Court
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 90 लोगों को ईसाई धर्म अपनाने का झांसा देने के आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

Bar & Bench

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर 90 लोगों को धोखे से जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव के माध्यम से ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का लालच दिया गया था। [भानु प्रताप सिंह बनाम यूपी राज्य और अन्य]।

न्यायमूर्ति ज्योत्सना शर्मा ने कहा कि अग्रिम जमानत देने की शक्ति न्यायालय की संतुष्टि के लिए कहती है कि न्याय के हित में और कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए उसका हस्तक्षेप आवश्यक है।

अदालत ने कहा।, "दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 438 के तहत शक्ति का नियमित जमानत के विकल्प के रूप में नियमित रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है। यह विवेकाधीन शक्ति उस प्रकार के तथ्यों के अस्तित्व की माँग करती है जहाँ न्यायालय संतुष्ट हो कि न्याय के कारण को आगे बढ़ाने और कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए उसका हस्तक्षेप आवश्यक है।"

यह याचिका भानु प्रताप सिंह ने दायर की थी, जिसके खिलाफ हिमांशु दीक्षित ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

प्राथमिकी के अनुसार, फतेहपुर जिले के हरिहरगंज में इंजीलिकल चर्च ऑफ इंडिया के बाहर लगभग 90 लोग जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव से ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के लिए एकत्र हुए थे।

पूछताछ में पादरी ने कथित तौर पर खुलासा किया कि धर्मांतरण की प्रक्रिया 34 दिनों तक जारी थी और 40 दिनों में पूरी होनी थी और वे कर्मचारियों की मिलीभगत से मिशन अस्पताल से मरीजों को धर्मांतरित कर रहे थे।

जांच अधिकारियों ने धर्मांतरण में 55 लोगों को शामिल पाया। 35 नामजद और 20 अज्ञात थे।

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153A, 506, 420, 467, 468 और उत्तर प्रदेश की धारा 3/5 (1) के तहत धर्म अध्यादेश, 2020 के अवैध धर्मांतरण पर रोक के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

आरोपी की ओर से पेश अधिवक्ता राजकुमार वर्मा ने तर्क दिया कि वह इस कृत्य में शामिल नहीं था और यहां तक कि मौके पर मौजूद भी नहीं था।

उन्होंने आरोप लगाया कि मुखबिर सत्ताधारी दल से जुड़े एक राजनीतिक संगठन का कार्यकर्ता है और उसे गुप्त उद्देश्यों के लिए झूठा फंसाया गया है।

यह कहते हुए कि उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था और उनकी संलिप्तता दिखाने वाला कोई सबूत एकत्र नहीं किया गया था, उन्होंने जांच में सहयोग करने और न्यायालय द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त का पालन करने का वचन दिया।

इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि उनके दो सह-अभियुक्तों को अग्रिम जमानत दी गई थी, इसलिए उनका आवेदन भी अनुमति के योग्य था।

राज्य ने यह तर्क देते हुए आवेदन का विरोध किया कि आरोपी मौद्रिक लाभ देकर लोगों के सामूहिक धर्मांतरण में शामिल था और छह गवाहों ने जांच अधिकारियों को दिए गए पादरी के बयान की पुष्टि की थी। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था।

उन्होंने आगे कहा कि महिला ने उन्हें आवेदक की पत्नी सहित कुछ आरोपी व्यक्तियों से मिलवाया, जिन्होंने उनका आधार कार्ड लिया और उन्हें आश्वासन दिया कि धर्मांतरण के बाद, उनके नए नाम के साथ एक नया आधार कार्ड जारी किया जाएगा।

दीक्षित के मुताबिक, एक समुदाय के 60-70 लोग उसी दिन मौके पर मौजूद थे।

[आदेश पढ़ें]

Bhanu_Pratap_Singh_vs_State_of_UP_and_Ors_.pdf
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Allahabad High Court denies anticipatory bail to man accused of luring 90 people to convert to Christianity