Allahabad High Court 
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कानूनी रूप से विवाहित पति के साथ रहने की इच्छा रखने वाली वयस्क पत्नी की रिहाई का निर्देश दिया

पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता एक बालिग थी जो अपने पति के साथ रहना चाहती थी, पति ने अपनी पत्नी की देखभाल करने का बीड़ा उठाया और उसकी मां ने भी उसे स्वीकार कर लिया।

Bar & Bench

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते नारी निकेतन (संकट में महिलाओं के लिए आश्रय) से एक वयस्क महिला को रिहा करने का निर्देश दिया, जब उसने अदालत को बताया कि वह अपने कानूनी रूप से विवाहित पति के साथ रहना चाहती है। [रश्मि बनाम यूपी राज्य]।

पत्नी द्वारा दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में न्यायमूर्ति कौशल जयेंद्र ठाकर और गौतम चौधरी की पीठ ने यह निर्देश अपने पति के माध्यम से नारी निकेतन के अधीक्षक को रिहा करने का निर्देश देने की मांग करते हुए दिया था।

कोर्ट ने आदेश दिया, "इस मामले में याचिकाकर्ता श्रीमती रश्मि को तुरंत नारी निकेतन, कानपुर देहात से रिहा किया जाए।"

पीठ ने याचिकाकर्ता को अदालत में लाने वाले पुलिस अधिकारियों को उसे तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया।

पीठ ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि याचिकाकर्ता बालिग है जो अपने पति के साथ रहना चाहती है। पति ने भी अपनी पत्नी की देखभाल करने का बीड़ा उठाया और उसकी माँ ने भी उसे स्वीकार कर लिया।

अदालत ने कहा, "याचिकाकर्ता का पति भी इस अदालत के समक्ष मौजूद है और वचन देता है कि वह अपनी पत्नी को पूरी भलाई के साथ रखेगा और उसके कहने पर यह याचिका दायर की गई है। पति की मां भी लड़की को स्वीकार करती है।"

पीठ ने आदेश की एक प्रति अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता को उपलब्ध कराने का आदेश दिया ताकि इसे संबंधित प्राधिकरण को प्रेषित किया जा सके।

इसके अलावा, प्राधिकरण को 4 जुलाई, 2022 को न्यायालय के समक्ष अनुपालन दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता हरिनाथ चौबे ने किया।

[आदेश पढ़ें]

Rashmi_v_State_of_UP (1).pdf
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Allahabad High Court directs release of major wife wishing to reside with legally wedded husband