Allahabad High Court  
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साइबर फ्रॉड के मामलों में बैंक अकाउंट्स को "मनमाने ढंग से" फ्रीज करने पर नाराजगी जताई

कोर्ट ने कहा कि कानून द्वारा तय प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।

Bar & Bench

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में इस बात पर ज़ोर दिया कि जांच एजेंसियों के कहने पर बैंक अकाउंट फ्रीज करने में कोई भेदभाव या मनमानी नहीं हो सकती [तारकेश्वर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य]।

जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की डिवीज़न बेंच साइबर फ्रॉड के मामलों से जुड़े बैंक अकाउंट्स को फ्रीज़ करने के लिए अधिकारियों द्वारा अपनाए गए प्रोसेस की जांच कर रही है।

कोर्ट ने कहा कि बैंक अक्सर अकाउंट होल्डर्स को ज़्यादा जानकारी दिए बिना अकाउंट्स फ्रीज़ कर देते हैं।

बेंच ने कहा, “हमारे सामने आई कई रिट पिटीशन से पता चलता है कि बैंकों ने बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए हैं और जब अकाउंट होल्डर्स उनसे संपर्क करते हैं, तो उन्हें पुलिस अधिकारियों या साइबर क्राइम द्वारा लेटर पर ही बताया जाता है कि अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए गए हैं। हालांकि, पिछली तारीखों पर खास निर्देशों के बावजूद, आज तक उन लेटर्स को रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है।”

Justice Atul Sreedharan and Justice Siddharth Nandan

इसलिए, कोर्ट ने केंद्र सरकार को ऐसी चिंताओं को दूर करने का निर्देश दिया है। इसमें यह भी कहा गया है कि हालांकि अलग-अलग कोर्ट ने इस मुद्दे पर विचार किया है, लेकिन प्रोसेस से जुड़ी गड़बड़ियां अभी भी मौजूद हैं।

बेंच ने कहा, “हमें लगता है कि कोर्ट ने BNSS के सेक्शन 106 के तहत जांच करने वाली एजेंसियों की जांच करने की शक्तियों से जुड़े मुद्दों पर विचार किया है; लेकिन जिस मुद्दे पर रिट पिटीशन के इस बैच में विचार किया जा रहा है, उसे प्रोसेस से जुड़ी इस गड़बड़ को सुलझाने के लिए हल करने की ज़रूरत है, उन कंटिंजेंसी के लिए जिनके तहत बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं और यह पक्का करने के लिए एक ज़रूरी कदम है कि संबंधित बैंक और बैंक अकाउंट होल्डर अपनी मेहनत की कमाई के साथ काम करना जारी रख सकें और आपसी भरोसा बनाए रख सकें, और ऐसे प्रोसेस का एकमात्र अपवाद कानून द्वारा तय प्रोसेस होगा, जिसमें कोई भेदभाव और मनमानी का तत्व नहीं होगा।”

10 फरवरी को पास किए गए एक ऑर्डर में, कोर्ट ने दर्ज किया कि केंद्र सरकार ने एक एफिडेविट के ज़रिए इन मुद्दों पर ध्यान देने का वादा किया है:

(i) वह कंटिंजेंसी जिसके तहत किसी अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है, यानी किसी कानून, नियम या रेगुलेशन के तहत तय प्रोसेस।

(ii) फ्रीज की जाने वाली रकम हर ऑर्डर में खास तौर पर बताई जाएगी, ऐसा न करने पर संबंधित बैंक को निर्देश मांगने की आज़ादी होगी, और उसके बाद ही वे बताई गई रकम तक ही अकाउंट फ्रीज करने की कार्रवाई करेंगे।

(iii) जैसे ही बैंक को अकाउंट फ्रीज करने का कम्युनिकेशन मिलता है, बैंक की यह ज़िम्मेदारी होगी कि वह 24 घंटे के अंदर बैंक अकाउंट होल्डर को उसके दिए गए पते या कम्युनिकेशन के पसंदीदा तरीके पर इसकी जानकारी दे।

(iv) 2 जनवरी, 2026 का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल भी रिकॉर्ड में लाया जाएगा, जिसमें बैंक अकाउंट फ्रीज करने से पहले क्या किया जाना चाहिए, इस बारे में कोई खास जानकारी होगी, अगर कोई हो।

मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी।

पिटीशनर्स की ओर से एडवोकेट ज़हीर असगरम सैयद अहमद फैज़ान और मलिक जुनेद अहद पेश हुए।

यूनियन ऑफ़ इंडिया की ओर से सीनियर काउंसल एसपी सिंह पेश हुए।

रेस्पोंडेंट्स की ओर से एडवोकेट स्वाति अग्रवाल श्रीवास्तव और अभिषेक आहूजा पेश हुए।

[ऑर्डर पढ़ें]

Tarkeswar_Tiwari_v_State_of_Uttar_Pradesh_and_6_Others.pdf
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Allahabad High Court frowns upon "high-handed" freezing of bank accounts in cyber fraud cases