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असदुद्दीन ओवैसी पर गोली चलाने के आरोपी दो लोगों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी

Bar & Bench

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को उन दो लोगों को जमानत दे दी जिन्होंने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान लोकसभा सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के वाहन पर कथित तौर पर गोलियां चलाई थीं। [सचिन शर्मा और अन्य बनाम यूपी राज्य]।

न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने कहा कि आरोपी सचिन शर्मा और सुभम गुर्जर का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में नहीं था और सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करने के बाद जांच अधिकारी द्वारा व्यक्त की गई राय के आधार पर ही उन्हें अपराध से जोड़ा गया था।

अदालत ने कहा कि अब तक दर्ज किए गए तीन बयानों में आरोपियों के नाम सामने नहीं आए हैं और पीड़ित तथा कार में उसके साथ मौजूद दो लोग आरोपियों को नहीं जानते थे।

कोर्ट ने कहा, "सीसीटीवी फुटेज में दिखे लोगों की पहचान की पुष्टि और वास्तविक तस्वीरों से मिलान की सामग्री प्रथम दृष्टया केस डायरी से गायब दिख रही है. इस प्रकार, आवेदकों को विचाराधीन अपराध से जोड़ने वाले साक्ष्य इस स्तर पर प्रथम दृष्टया कमजोर साक्ष्य हैं।"

Justice Pankaj Bhatia

हालाँकि, यह भी स्पष्ट किया गया कि परीक्षण के दौरान इसे देखा जाएगा और साक्ष्य की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी अवलोकन का परीक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

अभियुक्तों को जमानत देते समय, यह भी नोट किया गया कि वे 04 फरवरी, 2022 से हिरासत में हैं और माना जाता है कि उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

3 फरवरी, 2022 को जब औवेसी मेरठ से दिल्ली जा रहे थे तो एक टोल प्लाजा के पास उनके वाहन पर गोलीबारी की गई। वह सुरक्षित बच गए लेकिन हमलावर तुरंत मौके से भाग गए। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

आरोपी को पहले भी जुलाई 2022 में उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दी गई थी। हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आदेशों को रद्द कर दिया और पाया कि अपराध की गंभीरता पर उच्च न्यायालय ने विचार नहीं किया था। इसके बाद मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए भेज दिया गया।

जमानत का विरोध करते हुए, सूचक और पीड़िता ने अदालत के समक्ष हस्तक्षेप आवेदन दायर किया। यह प्रस्तुत किया गया कि 2022 में जमानत मिलने के बाद एक आरोपी ने मीडिया के सामने शेखी बघारी थी कि उसे कोई पछतावा नहीं है और वह बिल्कुल भी माफी नहीं मांगेगा।

अदालत को यह भी बताया गया कि साक्षात्कार में आरोपी ने पीड़िता को चेतावनी भी दी थी। यह भी तर्क दिया गया कि सीसीटीवी फुटेज के अलावा, जांच अधिकारी द्वारा कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर भी आरोपी की उपस्थिति की पुष्टि की गई थी।

दलीलों पर विचार करते हुए, अदालत ने कहा कि साक्षात्कार "प्रथम दृष्टया टेलीमीडिया के समक्ष आवेदक नंबर 1 द्वारा दिए गए भाषण या साक्षात्कार के दायरे में प्रतीत होता है और यह सुझाव देने के लिए और कुछ नहीं है कि आवेदक द्वारा पीड़ित को वास्तविक धमकी जारी की गई थी।"

कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामला जमानत का बनता पाते हुए आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया।

वरीय अधिवक्ता सगीर अहमद एवं अधिवक्ता राजेश कुमार मिश्र ने अभियुक्तों का पक्ष रखा.

अधिवक्ता अजीम अहमद काज़मी ने सूचक और पीड़ित का प्रतिनिधित्व किया।

[आदेश पढ़ें]

SACHIN_SHARMA_AND_ANOTHER_VS_STATE_OF_U_P_.pdf
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Allahabad High Court grants bail to two men accused of firing shots at Asaduddin Owaisi