Lucknow Bench, Allahabad HC 
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने POCSO आरोपी को पीड़िता से शादी करने के लिए अंतरिम जमानत दी

कोर्ट ने कहा कि यदि आरोपी द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है और पीड़िता या उसका परिवार इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज कराता है तो अंतरिम जमानत स्वत: रद्द हो जाएगी।

Bar & Bench

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO अधिनियम) के तहत एक मामले में एक आरोपी को अंतरिम जमानत दे दी, ताकि वह शिकायतकर्ता से शादी कर सके, राज्य की इस दलील के बावजूद कि लड़की की शादी की उम्र अभी नहीं हुई है क्योंकि वह केवल 17 वर्ष की है।

न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने यह आदेश तब पारित किया जब आरोपी और शिकायतकर्ता दोनों ने कहा कि वे रिश्ते में थे।

आरोपी ने दावा किया कि पीड़िता के परिवार के सदस्यों ने मामला केवल इसलिए दर्ज कराया क्योंकि वह दूसरे धार्मिक समुदाय से है। अदालत ने इस तथ्य पर भी गौर किया कि शिकायतकर्ता पहले ही एक बच्चे को जन्म दे चुकी है जो अब एक महीने से अधिक का हो चुका है।

Justice Rajesh Singh Chauhan

इस शर्त पर कि आरोपी शिकायतकर्ता से शादी करेगा, अदालत ने उसे 3 जुलाई तक रिहा करने का आदेश दिया।

अदालत ने जमानत शर्तों में से एक में कहा, “जेल से रिहाई के तुरंत बाद आवेदक को रिहाई की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर अभियोजक से शादी करनी होगी।”

इसने आगे आदेश दिया कि जोड़े को इसके बाद 15 दिनों के भीतर विवाह रजिस्ट्रार के समक्ष अपनी शादी पंजीकृत करानी होगी।

रजिस्ट्रार को सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने पर जल्द से जल्द विवाह पंजीकृत करने का निर्देश दिया गया।

अदालत ने कहा, "ऐसा विवाह प्रमाण पत्र आवेदक और अभियोजक को अगली तय तारीख, यानी 03.07.2024 को अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।"

इसने आगे स्पष्ट किया कि यदि आरोपी द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है और पीड़िता या उसका परिवार इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज कराता है तो अंतरिम जमानत स्वतः रद्द हो जाएगी।

आरोपी प्रतापगढ़ जिले में दर्ज दुष्कर्म के मामले में 2 जनवरी से हिरासत में था. जमानत की मांग करते हुए उन्होंने अदालत से कहा कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है और यह आपसी सहमति से बना संबंध था।

लड़की ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपने बयान में आरोपी के बयान की पुष्टि की और कहा कि वह उससे शादी करना चाहती थी।

हालांकि राज्य ने कहा कि रेडियोलॉजिकल परीक्षण के अनुसार वह केवल 17 वर्ष की थी, लेकिन उसने अंतरिम जमानत की प्रार्थना पर आपत्ति नहीं जताई और कहा कि अदालत उचित आदेश पारित कर सकती है क्योंकि दोनों एक-दूसरे से शादी करने के इच्छुक हैं।

अदालत इस मामले पर 3 जुलाई को सुनवाई करेगी, जिस दिन जोड़े को अपने विवाह प्रमाण पत्र के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता सरजू राम, एकलव्य व दिनेश कुमार ने पैरवी की.

राज्य की ओर से अधिवक्ता एनके पांडे ने पैरवी की.

शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता अरविंद कुमार ने किया

[आदेश पढ़ें]

Y_vs_State_of_UP.pdf
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Allahabad High Court grants interim bail for POCSO accused to marry victim