Allahabad High Court, POCSO Act 
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने POCSO पीड़ितों की उम्र के बारे में गलत मेडिकल रिपोर्ट पर चिंता जताई

न्यायालय ने कहा कि कई मामलों में मेडिकल रिपोर्ट में पीड़ित की उम्र को बिना कोई कारण बताए यंत्रवत् दर्ज कर दिया जाता है।

Bar & Bench

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO अधिनियम) के तहत मामलों में पीड़ितों की उम्र निर्धारित करने वाले चिकित्सा विशेषज्ञों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए [धर्मेंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य]।

न्यायमूर्ति अजय भनोट ने यह निर्देश जारी करते हुए कहा कि कई POCSO मामलों में, मेडिकल रिपोर्ट में बिना किसी कारण बताए पीड़िता की उम्र दर्ज कर दी जाती है।

अदालत ने कहा कि ऐसी यांत्रिक रिपोर्ट POCSO अधिनियम की धारा 27 [यौन उत्पीड़न की नाबालिग पीड़िता की चिकित्सा जांच] और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 164A(2)(3) [बलात्कार पीड़िता की चिकित्सा जांच] की आवश्यकताओं का उल्लंघन करती है।

न्यायालय ने 27 सितंबर के अपने फैसले में आदेश दिया, "प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश और महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश यह सुनिश्चित करेंगे कि पोक्सो अधिनियम के तहत पीड़ितों/मेडिकल रिपोर्ट की आयु निर्धारित करने वाले चिकित्सा विशेषज्ञों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए और पोक्सो अधिनियम की धारा 27 के अधिदेश के साथ सीआरपीसी की धारा 164ए (2)(3) के अनुरूप निष्कर्षों के लिए कारण बताने के बाद उक्त मेडिकल रिपोर्ट तैयार की जाए।"

Justice Ajay Bhanot

उल्लेखनीय है कि पोक्सो अधिनियम के तहत नाबालिग/बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न होने पर कठोर दंड का प्रावधान है। इसलिए, यह निर्धारित करना कि यौन उत्पीड़न का शिकार व्यक्ति अपराध के समय वयस्क था या नाबालिग, पोक्सो मामलों में महत्वपूर्ण हो जाता है।

न्यायालय का ध्यान पोक्सो मामले में आरोपी व्यक्ति द्वारा जमानत आवेदन पर विचार करते समय पीड़िता की आयु की पुष्टि करने के लिए तैयार की गई मेडिकल रिपोर्ट में खामियों की ओर आकर्षित हुआ।

उस व्यक्ति पर 15 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप था। हालांकि, आरोपी ने कहा कि लड़की 15 वर्ष से बड़ी थी और उसके माता-पिता ने उसके स्कूल रिकॉर्ड में उसकी आयु गलत दर्ज की थी।

उसने यह भी आरोप लगाया कि उसके और पीड़िता के बीच संबंध सहमति से थे और वे लगभग पांच महीने तक विवाहित भी रहे, इससे पहले कि पीड़िता ने उनसे अलग होने के बाद उसका साथ छोड़ दिया।

पीड़िता ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा कि वह 15 वर्ष की है। हालांकि, आरोपी व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसे पोक्सो मामले में फंसाने के लिए उसकी आयु गलत बताई गई थी।

न्यायालय ने अंततः आरोपी व्यक्ति को जमानत दे दी, क्योंकि उसने पाया कि पीड़िता की आयु के पहलू में पर्याप्त विरोधाभास है। जबकि आरोपी व्यक्ति ने दावा किया कि वह वयस्क है, उसके स्कूल रिकॉर्ड में उसकी आयु 15 वर्ष दर्शाई गई थी और मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया था कि वह 13 वर्ष की थी।

ऐसा करते हुए, न्यायालय ने आवेदक के इस कथन को भी गंभीरता से लिया कि इस मामले में दायर मेडिकल रिपोर्ट यंत्रवत् तैयार की गई थी और उसमें कोई कारण नहीं था। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि ऐसी रिपोर्ट अमान्य है।

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि मेडिकल रिपोर्ट में, पीड़िता की आयु के निष्कर्षों का समर्थन करने वाले कारणों को दर्ज करना महत्वपूर्ण है।

न्यायालय ने कहा, "पीड़ित की आयु निर्धारित करने के लिए अपनाए गए चिकित्सा मापदंडों या वैज्ञानिक मानदंडों का विवरण और कारण वैध चिकित्सा रिपोर्ट की अनिवार्य शर्तें हैं।"

अधिवक्ता शशि कुमार मिश्रा जमानत आवेदक की ओर से पेश हुए।

अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता-I परितोष कुमार मालवीय उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश हुए।

[निर्णय पढ़ें]

Dharmendra_v__State_of_Uttar_Pradesh_and_3_others.pdf
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Allahabad High Court flags improper medical reports on POCSO victims' age