Allahabad High Court  
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने झूठे बलात्कार और अन्य मामले दर्ज कराने वाली महिला और वकील के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए

अदालत ने कहा कि महिला और उसके वकील मिलकर कई व्यक्तियों के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज कर उनसे पैसे ऐंठने का काम कर रहे थे।

Bar & Bench

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महिला और उसके वकील के खिलाफ कई पुरुषों के खिलाफ बार-बार झूठे बलात्कार और अन्य आपराधिक मामले दर्ज करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच का आदेश दिया है।

न्यायालय ने कहा कि यह स्पष्ट है कि महिला और उसके वकील मिलकर कई व्यक्तियों के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज कर उनसे पैसे ऐंठने का काम कर रहे थे।

ऐसे अपराधों के आरोपी लोगों में से एक की गिरफ्तारी से संरक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बृजराज सिंह और विवेक चौधरी की पीठ ने आदेश दिया,

"पीड़िता/सूचनाकर्ता पूजा रावत द्वारा अपने वकील श्री परमानंद गुप्ता के माध्यम से बड़ी संख्या में समान प्रकृति के व्यक्तियों के खिलाफ बड़ी संख्या में आपराधिक शिकायतें दर्ज कराने के संबंध में आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, हम सीबीआई को मामले की जांच करने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देना उचित समझते हैं।"

Justice Brij Raj Singh and Justice Vivek Chaudhary

यह घटना तब प्रकाश में आई जब याचिकाकर्ताओं ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66डी के तहत 30 जनवरी की तारीख वाली एक प्राथमिकी (एफआईआर) को रद्द करने की मांग करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ताओं ने गिरफ्तारी, बलपूर्वक कार्रवाई या उनके खिलाफ किसी भी जांच से सुरक्षा का भी अनुरोध किया।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि मुखबिर पूजा रावत का झूठी शिकायतें दर्ज कराने का एक पैटर्न है और उसने कई व्यक्तियों के खिलाफ 11 पिछली एफआईआर दर्ज कराई हैं, जिसमें से वर्तमान एफआईआर उसकी 12वीं है। यह भी दावा किया गया कि उसकी सभी शिकायतें एक ही वकील, एडवोकेट परमानंद गुप्ता के माध्यम से दर्ज कराई गई हैं।

राज्य के वकील ने बताया कि अलग-अलग अपराधों के तहत इसी तरह की शिकायत दर्ज कराई गई है और वर्तमान एफआईआर उसी पैटर्न का एक हिस्सा है। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि गुप्ता ने कई व्यक्तियों के खिलाफ कई आपराधिक मामले और एफआईआर दर्ज कराई हैं।

तथ्यों पर विचार करने के बाद, अदालत ने कहा,

"यह भी स्पष्ट है कि मुखबिर और उसके वकील एक-दूसरे के साथ मिलीभगत कर रहे हैं और उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों के खिलाफ गंभीर अपराध के लिए झूठी एफआईआर दर्ज कराई है, ताकि उनसे पैसे ऐंठ सकें। वर्तमान एफआईआर भी दबाव बनाने के लिए दर्ज कराई गई एफआईआर है।"

इस प्रकार इसने सीबीआई को मामले की जांच करने और 10 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसने याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तारी से सुरक्षा भी प्रदान की।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद अनस खान, अमरदीप यादव और वैभव सिंह उपस्थित हुए।

[आदेश पढ़ें]

Arvind_Yadav___Anr_v_State.pdf
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Allahabad High Court orders CBI probe against woman and lawyer for filing false rape, other cases