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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने SC/ST सर्टिफिकेट के गलत इस्तेमाल की जांच के आदेश दिए

कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को चार महीने के अंदर कानून के अनुसार काम करने का आदेश दिया।

Bar & Bench

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश (UP) के सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) को उन मामलों की जांच करने का निर्देश दिया है, जहां हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में धर्म बदलने वाले लोग गलत तरीके से अनुसूचित जाति (SC) या इसी तरह के कैटेगरी के सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। [जितेंद्र साहनी बनाम UP राज्य और अन्य]

जस्टिस प्रवीण कुमार गिरी ने DM को निर्देश दिया कि वे चार महीने के अंदर राज्य सरकार को कमियों के बारे में बताएं “ताकि संविधान के साथ ऐसा धोखा न हो”।

कोर्ट ने केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटरी और UP सरकार के चीफ सेक्रेटरी को SCs, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के “मामले को देखने” का भी आदेश दिया।

आदेश में कहा गया, “प्रिंसिपल सेक्रेटरी/एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ U.P. को भी मामले को देखने और सही कार्रवाई करने या अधिकारियों को निर्देश देने के लिए उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है ताकि कानून को असलियत/सही मायने में लागू किया जा सके। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को भी कानून के अनुसार काम करने का निर्देश दिया जाता है।”

Justice Praveen Kumar Giri

कोर्ट ने यह निर्देश एक पिटीशन पर आने के बाद दिए, जिसमें हिंदू धर्म से ईसाई धर्म अपनाने वाले एक व्यक्ति ने कोर्ट के सामने एक एफिडेविट में अपना धर्म 'हिंदू' बताया था।

जज ने कहा कि हिंदू, सिख या बौद्ध के अलावा किसी और कम्युनिटी से जुड़ा कोई भी व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन (शेड्यूल्ड कास्ट) ऑर्डर, 1950 के तहत शेड्यूल्ड कास्ट का मेंबर नहीं माना जाएगा।

इसमें यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा था कि धर्म बदलने के बाद सिर्फ रिज़र्वेशन पाने के मकसद से जाति के आधार पर फायदे लेना “संविधान के साथ फ्रॉड” है।

इसने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले पर भी ध्यान दिया, जिसमें कहा गया था कि ईसाई धर्म में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होता है और इसलिए, धर्म बदलने पर शेड्यूल्ड कास्ट क्लासिफिकेशन का आधार खत्म हो जाता है।

इसके बाद कोर्ट ने पिटीशनर जितेंद्र साहनी के धर्म की जांच करने का निर्देश दिया।

“इस बात को देखते हुए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, महाराजगंज को निर्देश दिया जाता है कि वे आवेदक के धर्म से जुड़े मामले की तीन महीने के अंदर जांच करें और अगर वह जालसाजी का दोषी पाया जाता है, तो कानून के मुताबिक उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें ताकि भविष्य में इस कोर्ट में ऐसे एफिडेविट फाइल न किए जा सकें।”

यह साफ नहीं है कि याचिकाकर्ता ने धर्म बदलने के बाद किसी रिजर्वेशन बेनिफिट का दावा किया था या नहीं।

साहनी ने इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 153-A (धर्म, जाति, जन्म स्थान, रहने की जगह के आधार पर अलग-अलग ग्रुप के बीच दुश्मनी बढ़ाना) और 295A (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और गलत इरादे से किए गए काम) के तहत एक केस को रद्द करने की मांग करते हुए कोर्ट में अर्जी दी थी।

यह केस इस आरोप पर दर्ज किया गया था कि उसने दूसरों को ईसाई धर्म में बदलने की कोशिश की और हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ गाली-गलौज वाले शब्दों का इस्तेमाल किया।

हालांकि, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि उसने अपनी जमीन पर जनता को जीसस क्राइस्ट के वचन सुनाने के लिए एक एप्लीकेशन देकर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, महाराजगंज से पहले से परमिशन ले ली थी। बाद में परमिशन वापस ले ली गई।

कोर्ट ने केस रद्द करने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि वह इस स्टेज पर ट्रायल नहीं कर सकता।

कोर्ट ने कहा, “एप्लीकेंट के लिए यह हमेशा खुला है कि वह ट्रायल कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लीकेशन दे, जिसमें वह अपनी सभी शिकायतें बताए, जिसमें यह दलील भी शामिल है कि FIR और जांच के दौरान इकट्ठा किए गए मटीरियल में IPC की धारा 153A और धारा 295A के इंग्रीडिएंट्स गायब हैं, उसके खिलाफ इन धाराओं के तहत कोई केस नहीं बनता है।”

वकील वंदना हेनरी और पैट्सी डेविड ने पिटीशनर की तरफ से रिप्रेजेंट किया।

एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट पंकज त्रिपाठी ने स्टेट की तरफ से रिप्रेजेंट किया।

[ऑर्डर पढ़ें]

Jitendra_Sahani_v_State_of_UP_and_Another.pdf
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Allahabad High Court orders probe into misuse of SC/ST certificates by converts