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[ब्रेकिंग] इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका खारिज की

एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने मथुरा की अदालत के आदेश के खिलाफ कप्पन की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें जमानत नहीं दी गई थी।

Bar & Bench

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिन पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। [सिद्धिक कप्पन बनाम यूपी राज्य]।

एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने सत्र न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ कप्पन की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था।

उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर मामले की स्थिति से पता चलता है कि याचिका "गुणों के आधार पर खारिज" कर दी गई है।

विस्तृत आदेश अभी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है।

मथुरा की एक अदालत ने जुलाई 2021 में कप्पन की जमानत याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि प्रथम दृष्टया मामला था कि कप्पन और अन्य सह-आरोपी उत्तर प्रदेश में हाथरस सामूहिक बलात्कार की घटना को कवर करने के लिए जा रहे थे और कानून और अन्य स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। .

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[BREAKING] Allahabad High Court rejects bail plea of Siddique Kappan