Allahabad High Court, Couple  
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी और बेटियों के सेक्स रैकेट में शामिल होने का आरोप लगाने पर पति को फटकारा

अदालत ने कहा कि पति "अपने ही अहंकार से ग्रस्त था कि नैतिकता का झंडा वही थामे हुए है, और परिवार के बाकी सदस्य अनैतिक राह पर चले गए हैं।"

Bar & Bench

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति की कड़ी आलोचना की है, जिसने अपनी पत्नी और बेटियों के सेक्स रैकेट से जुड़े होने के झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाए थे।

जस्टिस मुनीर और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की डिवीज़न बेंच ने कहा कि कथित सेक्स रैकेट की जांच की मांग वाली यह याचिका असल में एक पारिवारिक विवाद से जुड़ी है। कोर्ट ने इसे पारिवारिक मामले को कोर्ट के सामने रखने का "सबसे घिनौना तरीका" बताया।

बेंच ने कहा, "याचिकाकर्ता xxx, जो चौथी प्रतिवादी xxx का पति है, खुद को दूसरों से ज़्यादा पवित्र समझने की मानसिकता से ग्रस्त है। वह खुद को समाज की सभी अनैतिकताओं के खिलाफ लड़ने वाला योद्धा समझता है। सुनवाई के दौरान, उसने अपनी पत्नी और बेटियों पर बेहद भद्दे आरोप लगाए हैं, और उन पर अनैतिक आचरण का इल्ज़ाम लगाया है।"

Justice JJ Munir and Justice Vinai Kumar Dwivedi

पति ने पहले कोर्ट में एक अर्जी दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी पत्नी और बेटी के कुछ "अश्लील वीडियो" पोर्नोग्राफी साइट्स पर अपलोड किए गए थे।

इस अर्जी के आधार पर, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अलग-अलग प्रावधानों के तहत एक FIR दर्ज की गई।

शुरुआती जांच के बाद, कानपुर नगर के पुलिस कमिश्नर ने कोर्ट को बताया कि वे वीडियो अब वेबसाइट्स पर उपलब्ध नहीं हैं। दूसरी ओर, पति ने पुलिस के इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि पुलिस वाले भी आरोपियों के साथ मिले हुए हैं।

जब यह बात सामने आई कि इन आरोपों की जड़ में एक पारिवारिक विवाद है, तो कोर्ट ने पति, उसकी पत्नी और दोनों बेटियों को मध्यस्थता के लिए भेजा, ताकि वे अपने आपसी मतभेदों को शांति से सुलझा सकें।

हालांकि, मध्यस्थता से कोई नतीजा नहीं निकला।

7 अप्रैल को दिए गए एक आदेश में, कोर्ट ने कहा कि अर्जी देने वाला पति "अपने ही अहंकार में डूबा हुआ था कि नैतिकता का झंडा सिर्फ वही थामे हुए है और बाकी परिवार अनैतिक रास्ते पर चला गया है; इस बारे में हम पहले भी काफी कुछ कह चुके हैं।"

कोर्ट ने कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) की एक रिपोर्ट पर गौर किया, जिसके मुताबिक अर्जी देने वाले द्वारा दी गई तस्वीरों और वीडियो में दिख रहे लोगों के बीच कोई सीधा मेल नहीं था।

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Allahabad High Court slams husband for alleging his wife, daughters were involved in sex racket