Chandrababu Naidu and Andhra Pradesh High Court 
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आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कौशल विकास मामले में पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू को अंतरिम जमानत दी

न्यायमूर्ति टी मल्लिकार्जुन राव ने चिकित्सा आधार पर नायडू को चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी।

Bar & Bench

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कौशल विकास कार्यक्रम घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को अंतरिम जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति टी मल्लिकार्जुन राव ने चिकित्सा आधार पर नायडू को चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी।

उच्च न्यायालय ने 22 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी।

न्यायमूर्ति के श्रीनिवास रेड्डी ने कहा था कि नायडू के खिलाफ कथित कृत्यों को सद्भावना और मुख्यमंत्री के रूप में उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में नहीं कहा जा सकता है।

इसलिए, उच्च न्यायालय ने माना था कि कथित अपराधों की जांच के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन आवश्यक नहीं था।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने नायडू के खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को रद्द करने से इनकार कर दिया था।

नायडू के खिलाफ जांच एक ऐसी योजना पर केंद्रित है, जिसमें कथित तौर पर कौशल विकास परियोजना के लिए सरकारी धन को फर्जी चालान के माध्यम से विभिन्न शेल कंपनियों में स्थानांतरित किया गया था, जो सेवाओं की डिलीवरी के अनुरूप नहीं थे।

उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में 10 सितंबर को मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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Andhra Pradesh High Court grants interim bail to former CM N Chandrababu Naidu in skill development case