<div class="paragraphs"><p>Anil Deshmukh, Enforcement Directorate</p></div>

Anil Deshmukh, Enforcement Directorate

 
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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत के लिए अनिल देशमुख ने मुंबई कोर्ट का रुख किया

Bar & Bench

मुंबई की एक अदालत ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता अनिल देशमुख द्वारा उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर एक जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया।

देशमुख ने अपनी याचिका में कहा कि वह कुछ बेईमान निहित स्वार्थों के कारण घोर उत्पीड़न और उत्पीड़न का शिकार है।

उन्होंने दावा किया कि उनका मामला "संबंधित अधिकारियों द्वारा शक्ति और अधिकार का चौंकाने वाला दुरुपयोग था, जिन्होंने कानून की प्रक्रिया को नष्ट करके आतंक के शासन को लगभग समाप्त कर दिया है।"

याचिका में कहा गया है, "अगर इस तरह के दुस्साहसवाद को तत्काल मामले में शामिल होने की अनुमति दी जाती है, तो यह मौलिक अधिकारों के लिए मौत की घंटी बजा देगा, जैसा कि संविधान के भाग III के तहत विशेष रूप से अनुच्छेद 21 और 22 के तहत गारंटी है।"

विशेष न्यायाधीश आरएन रोकाडे ने आज ईडी को नोटिस जारी किया और उन्हें 4 फरवरी, 2022 तक जमानत अर्जी पर जवाब देने का निर्देश दिया।

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Anil Deshmukh approaches Mumbai court for regular bail in money laundering case