Rajasthan High Court (Jodhpur) and Baba Ramdev
Rajasthan High Court (Jodhpur) and Baba Ramdev 
समाचार

मुस्लिम विरोधी टिप्पणी: राजस्थान हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव की गिरफ्तारी पर रोक बढ़ा दी

Bar & Bench

राजस्थान उच्च न्यायालय ने सोमवार को इस साल की शुरुआत में कथित तौर पर मुस्लिम विरोधी टिप्पणी करने के लिए बाबा रामदेव के खिलाफ दायर एक मामले में उन्हें गिरफ्तार नहीं करने के अपने पहले के आदेश को 16 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है [स्वामी रामदेव बनाम राज्य और अन्य]।

रामदेव को मामले में अगली 5 अक्टूबर को पुलिस पूछताछ के लिए उपस्थित होने का भी आदेश दिया गया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति कुलदीप माथुर ने सोमवार को पारित किया, जिसमें न्यायाधीश ने इस साल 13 अप्रैल को जारी अंतरिम आदेश की वैधता बढ़ा दी, जिसने बाबा रामदेव की गिरफ्तारी को रोक दिया था।

कोर्ट के 11 सितंबर के आदेश में कहा गया है, "याचिकाकर्ता को पूछताछ के लिए 05.10.2023 को सुबह 11.30 बजे जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। याचिकाकर्ता को यह भी निर्देश दिया जाता है कि जब भी जांच अधिकारी उसे पूछताछ के लिए बुलाए तो वह उसके समक्ष उपस्थित हो... मामले को 16.10.2023 को सूचीबद्ध करें। अंतरिम आदेश दिनांक 13.04.2023 सुनवाई की अगली तारीख तक प्रचलन में रहेगा।"

मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी.

अदालत इस साल की शुरुआत में राजस्थान के बाड़मेर जिले में संतों की एक सभा के दौरान कथित तौर पर मुस्लिम विरोधी टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ दायर मामले को रद्द करने के लिए रामदेव की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

रामदेव के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पथाई खान नामक बाड़मेर निवासी की शिकायत पर दर्ज की गई थी।

खान दो फरवरी को तारातार मठ में आयोजित संत समागम के दौरान रामदेव की टिप्पणी से नाराज थे।

एफआईआर में आरोप लगाया गया कि रामदेव ने हिंदू धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म के बीच तुलना की, साथ ही यह भी कहा कि इस्लाम और ईसाई धर्म दोनों ही धर्मांतरण पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करते हैं जबकि हिंदू धर्म अपने अनुयायियों को अच्छे कार्यों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करता है।

रामदेव पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 (शत्रुता को बढ़ावा देना), 295 ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) और 298 (जानबूझकर किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से बोलना, शब्द आदि) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

[आदेश पढ़ें]

Swami_Ramdev_v_State___Anr.pdf
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Anti-Muslim remarks: Rajasthan High Court extends stay on arrest of Baba Ramdev