[L to R] Atiq Ahmed's brother Ashraf and Atiq Ahmed
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अतीक अहमद हत्या: हमलावरों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया

Bar & Bench

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, जिन तीन हमलावरों ने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की गोली मारकर हत्या की थी, उन्हें इलाहाबाद जिला न्यायालय ने चौदह दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

अहमद, एक पूर्व लोकसभा सांसद और उनके भाई की 15 अप्रैल को हमलावरों ने टेलीविजन रिपोर्टर होने का नाटक करते हुए हत्या कर दी थी, जब उन्हें अनिवार्य चिकित्सा जांच के लिए इलाहाबाद के एक अस्पताल में ले जाया जा रहा था।

खबरों के मुताबिक, पुलिस ने घटना स्थल से दो बंदूकधारियों और एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है. इनकी पहचान बांदा के लवलेश तिवारी, हमीरपुर के मोहित उर्फ सन्नी और कासगंज के अरुण कुमार मौर्य के रूप में हुई है.

2005 में बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के सिलसिले में 100 से अधिक आपराधिक मामलों का सामना करने वाले अतीक को गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल से इलाहाबाद की नैनी जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था।

28 मार्च को, अतीक ने सुप्रीम कोर्ट से उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया था, और इसी मामले की जांच के लिए साबरमती जेल से इलाहाबाद जेल में उनके स्थानांतरण को भी चुनौती दी थी।

अतीक ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चिंता व्यक्त की थी कि उसे उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ में मार दिया जाएगा। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने अतीक की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अतीक पहले से ही पुलिस हिरासत में है और उसे राज्य की मशीनरी द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा।

विशेष रूप से, अतीक की मौत के दो दिन पहले, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके अनुरोध को खारिज करने के 14 दिन बाद, उनके बेटे असद और सहयोगी गुलाम झांसी में उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) द्वारा एक मुठभेड़ में मारे गए थे।

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Atiq Ahmed murder: Assailants remanded to judicial custody for 14 days