Calcutta High Court
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अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दक्षिण कोलकाता में लाइव प्रसारण, पूजा, कीर्तन की अनुमति दी

Bar & Bench

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को कालीघाट बहुमुखी सेवा समिति को अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन का सीधा प्रसारण करने और दक्षिण कोलकाता के देशप्राण ससमल पार्क में पूजा और कीर्तन आयोजित करने की अनुमति दी। [कालीघाट बहुमुखी सेवा समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य]।

एकल न्यायाधीश जय सेनगुप्ता ने समिति द्वारा दायर एक याचिका पर यह आदेश पारित किया, जब राज्य के अधिकारियों ने कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग पर आपत्ति जताई थी।

भाजपा समर्थित संगठन ने एक अस्थायी मंच का निर्माण करके पूजा, कीर्तन करने और प्रसाद वितरित करने की भी अनुमति मांगी थी।

न्यायालय ने इन आयोजनों को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच अनुमति दी बशर्ते प्रतिभागी की सीमा साठ व्यक्तियों से अधिक न हो।

पीठ ने कहा, ''इसलिए याचिकाकर्ता को 22 जनवरी को देशप्राण ससमल पार्क के एक हिस्से (करीब आधे) पर सुबह नौ बजे से छह बजे तक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी जाती है। कार्यक्रम में प्रतिभागियों की संख्या 60 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो पुलिस प्राधिकारी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। याचिकाकर्ता ध्वनि उपकरणों के उपयोग और अन्य प्रचलित कानूनों के संबंध में आवश्यक मानदंडों का पालन करेगा।"

ऐसा करने में, न्यायालय ने कोलकाता नगर निगम (केएमसी) द्वारा कार्यक्रम के संचालन को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच सीमित करने के सुझाव को भी खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि प्रतिद्वंद्वी पक्ष कम से कम कार्यक्रम के स्थल के लिए सहमत हुए थे।

समिति शुरू में दक्षिण कोलकाता के नेपाल भट्टाचार्जी स्ट्रीट पर कार्यक्रम आयोजित करना चाहती थी। तथापि, राज्य प्राधिकारियों द्वारा इस पर आपत्ति की गई थी। बाद में, दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि यह कार्यक्रम देशप्राण ससमल पार्क में आयोजित किया जा सकता है जो दक्षिण कोलकाता में भी है। 

अदालत ने कहा कि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद समिति उस क्षेत्र की सफाई भी करेगी ताकि वहां सामान्य गतिविधियां शुरू हो सकें।  

कालीघाट बहुमुखी सेवा समिति की ओर से अधिवक्ता तरुणज्योति तिवारी पेश हुए। 

वरिष्ठ वकील अमितेश बनर्जी के साथ अधिवक्ता रुद्रजीत सरकार और सुद्धदेव अदक ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया। 

केएमसी का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता अलक कुमार घोष और अरिजीत डे ने किया। 

[आदेश पढ़ें]

Kalighat Bahumukhi Seva Samiti vs State of West Bengal.pdf
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