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बार एसोसिएशन एक प्राइवेट बॉडी है, आर्टिकल 12 के तहत 'राज्य' नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

इसलिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट संविधान के आर्टिकल 226 के तहत किसी बार एसोसिएशन को मैंडमस की रिट जारी नहीं कर सकता।

Bar & Bench

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि बार एसोसिएशन एक प्राइवेट बॉडी है और भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 के तहत 'राज्य' या 'राज्य की संस्था' नहीं है [संगीता राय बनाम नई दिल्ली बार एसोसिएशन]।

चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की डिवीजन बेंच ने इस बात पर ज़ोर दिया कि, वकीलों के एसोसिएशन के प्राइवेट नेचर को देखते हुए, हाई कोर्ट संविधान के आर्टिकल 226 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें मैंडमस की रिट जारी नहीं कर सकता।

कोर्ट ने कहा, "जैसा कि ऊपर बताया गया है, बार एसोसिएशन आमतौर पर जो काम करते हैं, वे व्यक्तिगत वकीलों के हितों की रक्षा करना है। यह असल में, पूरी तरह से एक प्राइवेट संस्था है और इसे किसी भी तरह से या किसी भी कारण से 'राज्य' या उसकी संस्था या एजेंसी या अथॉरिटी नहीं कहा जा सकता।"

Chief Justice Devendra Kumar Upadhyaya and Justice Tejas Karia

बेंच ने ये टिप्पणियां पटियाला हाउस कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक वकील के चैंबर के इस्तेमाल को लेकर विवाद से संबंधित अपनी रिट याचिका खारिज किए जाने को चुनौती देने वाली वकील संगीता राय की अपील को खारिज करते हुए कीं।

डिवीजन बेंच ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करने वाले सिंगल-जज के आदेश को बरकरार रखा। सिंगल-जज ने कहा था कि नई दिल्ली बार एसोसिएशन एक प्राइवेट बॉडी है और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के दायरे में नहीं आती है।

राय ने आरोप लगाया कि पटियाला हाउस कोर्ट में जिस चैंबर का इस्तेमाल वह 2013 से किराए पर कर रही थीं, उससे उन्हें अवैध रूप से बेदखल कर दिया गया। उन्होंने दावा किया कि इसके अलॉटी और अन्य लोगों ने ताला तोड़ दिया और फाइलों तक उनकी पहुंच रोक दी। उन्होंने कब्जे की बहाली और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

डिवीजन बेंच ने कहा कि राय को हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर करने के बजाय बार काउंसिल से संपर्क करना चाहिए था।

इसमें यह भी कहा गया कि वह चैंबर में जबरन घुसने वाले दोषी वकीलों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही भी शुरू कर सकती हैं।

आखिरकार, इसने सिंगल-जज के आदेश को बरकरार रखा और सिंगल-जज के आदेश के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया।

वकील शिशिर पिनाकी, राकेश सिंह और शवनम सिंह संगीता राय की ओर से पेश हुए।

वकील आशीष गर्ग और गोविंद सिंह नई दिल्ली बार एसोसिएशन की ओर से पेश हुए।

[फैसला पढ़ें]

Sangita_Rai_v_New_Delhi_Bar_Association___Ors (1).pdf
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