समाचार

बार काउंसिल ऑफ केरल ने 3 साल से कम प्रैक्टिस वाले वकीलो के लिए प्रतिमाह ₹5000 तक के वजीफे के भुगतान के नियमो को अधिसूचित किया

केरल उच्च न्यायालय ने पहले मार्च 2018 मे जारी एक सरकारी आदेश (जीओ) को लागू करने में देरी के लिए बार काउंसिल ऑफ केरल की खिंचाई की थी, जिसने प्रति माह ₹ 5,000 के भुगतान को वजीफा के रूप में मंजूरी दी थी।

Bar & Bench

बार काउंसिल ऑफ केरल ने बार में तीन साल से कम प्रैक्टिस करने वाले और सालाना आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होने वाले वकीलों को प्रति माह 5,000 रुपये तक के वजीफे के भुगतान के लिए नियम अधिसूचित किए हैं।

वजीफा के लिए पात्र होने के लिए वकील की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

केरल एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट, 1980 के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बार काउंसिल ने 18 दिसंबर, 2021 को केरल एडवोकेट्स स्टाइपेंड रूल्स, 2021 के साथ एक अधिसूचना जारी की।

वजीफा का वितरण निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा:

  • इसे केरल एडवोकेट्स वेलफेयर फंड से वितरित किया जाएगा;

  • न्यासी समिति आवेदक को यथासम्भव प्रत्येक माह या न्यासी समिति द्वारा निर्धारित अंतराल पर वजीफे के भुगतान का संवितरण कर सकती है;

  • न्यासी समिति समय-समय पर सरकार के पूर्वानुमोदन से एक अधिवक्ता को देय वजीफे की राशि ₹5,000 प्रति माह से अधिक नहीं निर्धारित करेगी;

  • वजीफा की अवधि-अधिकतम अवधि जिसके लिए वजीफा दिया जाएगा, वह अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अधिवक्ता की तिथि से तीन वर्ष की वास्तविक प्रैक्टिस या तीस वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले अधिवक्ता तक, जो भी पहले हो;

  • आवेदन के समय आवेदक की वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए;

  • आवेदक जो अधिनियम और नियमों के तहत वजीफा प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, उन्हें आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक आवेदन पत्र जमा करना होगा।

केरल उच्च न्यायालय ने पहले मार्च 2018 में जारी एक सरकारी आदेश (जीओ) को लागू करने में देरी के लिए बार काउंसिल ऑफ केरल की खिंचाई की थी, जिसमें कनिष्ठ वकीलों के लिए 5,000 रुपये प्रति माह वजीफे के रूप में भुगतान की मंजूरी दी गई थी।

अतिरिक्त महाधिवक्ता अशोक चेरियन ने बड़ी मात्रा में संसाधनों के आधार पर लगभग ₹ 36 करोड़ प्रति वर्ष की देरी के बारे में बताया था, जो आदेश को लागू करने के लिए आवश्यक होगा।

बार काउंसिल ऑफ केरल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ग्रेसियस कुरियाकोस ने कहा था कि नियम पहले ही तैयार किए जा चुके हैं और सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

इसलिए कोर्ट ने केरल सरकार और बार काउंसिल को आज, 20 दिसंबर तक कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था।

न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन ने आज यह मामला उठाया, जिन्होंने "मैं खुश हूं" कहकर रिट याचिका को बंद कर दिया।

[अधिसूचना पढ़ें]

Bar_Council_of_Kerala___lawyers_stipend.pdf
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें


Bar Council of Kerala notifies rules for payment of stipend upto ₹5,000 per month for lawyers with less than 3 years practice