Advocate Vikas Malik with Punjab and Haryana High Court  
समाचार

बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष विकास मलिक का लाइसेंस निलंबित कर दिया

मलिक ने हाल ही में एचसीबीए के अध्यक्ष पद से अस्थायी रूप से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल को उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया था।

Bar & Bench

बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा की अनुशासन समिति ने बुधवार को एक वकील के साथ मारपीट करने और एचसीबीए कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर हटाने के आरोप में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (एचसीबीए) के अध्यक्ष विकास मलिक का लाइसेंस निलंबित कर दिया।

अध्यक्ष करणजीत सिंह की अध्यक्षता वाली समिति, जिसमें सदस्य रजत गौतम और सह-चयनित सदस्य रवीश कौशिक शामिल हैं, ने मलिक को उनके खिलाफ लंबित शिकायतों पर अंतिम निर्णय होने तक किसी भी न्यायालय में वकालत करने से रोक दिया है।

इसने तर्क दिया कि मलिक ने बार-बार न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने की कोशिश की है और एचसीबीए अध्यक्ष के महान और प्रतिष्ठित पद पर "कलंक लगाया है" और देश के सर्वश्रेष्ठ उच्च न्यायालयों में से एक की गरिमा को कम किया है।

आदेश में कहा गया है, "उपर्युक्त परिस्थितियों के मद्देनजर, हम यह उचित समझते हैं कि वर्तमान शिकायत के अंतिम निर्णय तक उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया जाना चाहिए ताकि सबूतों के नष्ट होने और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका से बचा जा सके।"

हाल ही में मलिक ने एचसीबीए अध्यक्ष पद से अस्थायी रूप से इस्तीफा दे दिया था, जब उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल को उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया था।

चंडीगढ़ पुलिस ने 01 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के विभिन्न प्रावधानों के तहत मलिक पर एक अन्य वकील, एडवोकेट रंजीत सिंह पर हाईकोर्ट परिसर में एचसीबीए कार्यालय में कथित रूप से हमला करने के आरोप में मामला दर्ज किया था।

सिंह मलिक को हाईकोर्ट द्वारा जारी दस्ती नोटिस देने गए थे, जो कुछ वकीलों द्वारा उनके खिलाफ दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) में था, जिसमें उन पर और अन्य लोगों द्वारा एचसीबीए के फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था, जब उन पर कथित रूप से हमला किया गया था।

बार काउंसिल ने आज मलिक का लाइसेंस निलंबित करने का फैसला किया है। शिकायत मिली है कि मलिक ने हाल ही में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर से जुड़े सबूतों को नष्ट करने के लिए एचसीबीए कार्यालय परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीडीआर हटा दी थी।

यह भी आरोप लगाया गया है कि मलिक के कहने पर दो वकील शिकायतकर्ताओं के घर गए और उन्हें धमकाया। हालांकि मलिक का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने आरोपों से इनकार किया है।

एचसीबीए के कार्यवाहक अध्यक्ष जसदेव सिंह बराड़ ने समिति को बताया कि जब सीसीटीवी कैमरे की हार्ड डिस्क गायब पाई गई तो पुलिस और बार काउंसिल को तुरंत सूचित किया गया।

समिति ने कहा कि वह इन घटनाओं से व्यथित है।

इसमें कहा गया है, "हम इस तथ्य से अवगत हैं कि एफआईआर लगाए गए आरोपों की जांच शुरू करने की दिशा में एक कदम मात्र है, लेकिन सबूतों को हटाने का यह अवैध कार्य स्पष्ट रूप से [मलिक] की ओर से सबूतों को नष्ट करने के इरादे और प्रयास को दर्शाता है।"

इस मामले की पुनः सुनवाई 11 जुलाई को होगी।

 और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Bar Council of Punjab & Haryana suspends license of High Court Bar President Vikas Malik