Delhi High court and Batla House Encounter
Delhi High court and Batla House Encounter 
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बाटला हाउस एनकाउंटर: दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषी आरिज खान की मौत की सजा को कम किया

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 2008 के बटला हाउस मुठभेड़ मामले के दोषी आरिज खान को निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा को कम कर दिया, जिसमें दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या कर दी गई थी।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और अमित शर्मा की खंडपीठ ने खान की दोषसिद्धि को बरकरार रखा लेकिन आंशिक रूप से सजा को कम करके आजीवन कारावास की सजा देकर उसकी अपील को स्वीकार कर लिया।

मार्च 2021 के ट्रायल कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि उनका मामला दुर्लभतम श्रेणी में आता है और इसलिए अधिकतम मौत की सजा दी जानी चाहिए।

उच्च न्यायालय ने खान और दिल्ली पुलिस के वकील को सुनने के बाद अगस्त में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

19 सितंबर 2008 को दिल्ली पुलिस की एक टीम इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी को पकड़ने के लिए बाटला हाउस पर छापेमारी कर रही थी. इन आतंकवादियों पर एक सप्ताह पहले दिल्ली में कई स्थानों पर हुए सिलसिलेवार विस्फोटों में शामिल होने का आरोप था। इन धमाकों में कम से कम 30 लोग मारे गए थे.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, जब दिल्ली पुलिस की टीम बाटला हाउस पहुंची तो गोलीबारी शुरू हो गई। पुलिस टीम उक्त घर के ड्राइंग-रूम में फंस गई और आत्मरक्षा में गोली चलाने के लिए मजबूर हो गई।

गोलीबारी के दौरान इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा और अन्य पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हो गए। जबकि ड्राइंग रूम में मौजूद आतंकवादियों में से एक को भी गोली लगी, आरिज खान सहित उनमें से दो मुख्य दरवाजे से फ्लैट से भागने में सफल रहे।

2009 में घोषित अपराधी घोषित होने के बाद आखिरकार 2018 में आरिज खान को गिरफ्तार कर लिया गया।

ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बिना किसी उकसावे के पुलिस पार्टी पर गोलीबारी के घृणित और क्रूर कृत्य से पता चलता है कि खान न केवल समाज के लिए खतरा था, बल्कि राज्य का दुश्मन भी था।

खान पर ₹11 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था, जिसमें से ₹10 लाख मृतक पुलिस अधिकारी की पत्नी को मुआवजे के रूप में जारी किए जाने थे।

इसके बाद मौत की सज़ा की पुष्टि के लिए मामला दिल्ली हाई कोर्ट में भेजा गया।

खान ने फैसले के खिलाफ अपील भी दायर की।

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Batla House Encounter: Delhi High Court commutes death sentence of convict Ariz Khan