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BCI ने निजी विधि विश्वविद्यालयो को मूट कोर्ट और कार्यक्रमों के लिए 'इंडियन', 'भारतीय' और 'नेशनल' शब्दों के प्रयोग पर रोक लगाई

बीसीआई ने कहा कि विधि विश्वविद्यालयों को केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना किसी आयोजन के लिए "राष्ट्रीय", "इंडिया" "भारतीय" जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है

Bar & Bench

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने एक निर्देश जारी कर निजी विधि विश्वविद्यालयों द्वारा मूट कोर्ट प्रतियोगिताओं, सम्मेलनों और अन्य ऐसे कानूनी या विधि संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन के दौरान "इंडिया", "इंडियन", "नेशनल", "भारत", "भारतीय" और "राष्ट्रीय" शब्दों के प्रयोग पर रोक लगा दी है।

मंगलवार, 15 अक्टूबर को जारी एक परिपत्र में, बीसीआई ने कहा कि आवश्यक स्वीकृति के बिना ऐसे आयोजनों को राष्ट्रीय या अखिल भारतीय आयोजन के रूप में संदर्भित करने की प्रथा भ्रामक है और प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 का उल्लंघन है।

बीसीआई ने कहा, "किसी कार्यक्रम के शीर्षक में 'राष्ट्रीय', "इंडिया", "इंडियन", "नेशनल", "भारत", "भारतीय" और "राष्ट्रीय शब्दों का प्रयोग करने से ऐसा लगता है कि यह पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। केवल बीसीआई जैसे वैधानिक निकाय और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय या सरकार से संबद्ध विधि विभाग जैसे संस्थान, जिनके पास राष्ट्रीय अधिदेश है, ऐसे कार्यक्रमों की मेजबानी करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम हैं।"

बीसीआई ने कहा कि हाल के वर्षों में, कई संस्थान कानूनी आयोजनों जैसे कि सम्मेलन, मॉक कोर्ट और मूट कोर्ट के लिए 'राष्ट्रीय', "इंडिया", "इंडियन", "नेशनल", "भारत", "भारतीय" जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

इन आयोजनों को अक्सर "राष्ट्रीय मूट कोर्ट" या "अखिल भारतीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता" के रूप में लेबल किया जाता है, जबकि संस्थानों के पास इन शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए वैधानिक प्राधिकरण या सरकारी मंजूरी नहीं है, इसके परिपत्र में कहा गया है।

इसमें कहा गया है कि यह अभ्यास प्रतिभागियों और जनता को गलत तरीके से यह सुझाव देकर गुमराह करता है कि ये आयोजन राष्ट्रीय महत्व के हैं या सरकार द्वारा समर्थित हैं।

इसमें आगे कहा गया है, "इसके अलावा, इन नामों के अनधिकृत उपयोग का दुरुपयोग प्रायोजन हासिल करने के लिए किया जाता है, जिससे इस गलतफहमी का और फायदा उठाया जाता है कि ऐसे आयोजनों को आधिकारिक राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है।"

हालांकि, बीसीआई ने कहा है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू) और सरकारी संस्थान अपने आयोजनों के शीर्षक में "राष्ट्रीय" जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वे इस तरह के चरित्र के हैं। हालांकि, परिपत्र में कहा गया है कि पारदर्शिता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पहले केंद्र सरकार को औपचारिक रूप से सूचित करना होगा।

केवल बीसीआई, एनएलयू, केन्द्रीय या राज्य विश्वविद्यालयों के विधि विभागों और अन्य अधिकृत राष्ट्रीय निकायों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को ही 'राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं' कहा जा सकता है।
BCI

बीसीआई ने चेतावनी दी है कि परिपत्र में उल्लिखित शब्दों के अनधिकृत उपयोग के परिणामस्वरूप बीसीआई द्वारा मान्यता या अनुमोदन रद्द किया जा सकता है, प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, भविष्य के कार्यक्रमों के आयोजन से अयोग्य घोषित किया जा सकता है और बीसीआई द्वारा दिए गए विशेषाधिकारों को खोया जा सकता है।

[परिपत्र पढ़ें]

Circular_with_regard_to_prohibition_on_the_use_of_the_words_India__Indian__National_etc.pdf
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BCI prohibits private law universities from using 'Indian', 'Bharatiya', 'National' for moot courts, events