Karnataka High Court  
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बेलगावी महिला उत्पीड़न: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 11 आरोपियों को जमानत दी

न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है, कुछ आरोपी महिलाएं थीं, एक 19 साल का लड़का था और किसी भी आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं थी।

Bar & Bench

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 15 अप्रैल को छह पुरुषों और पांच महिलाओं को बेलगावी में एक 42 वर्षीय महिला की पिटाई करने और उसे निर्वस्त्र करने के आरोप में जमानत दे दी, क्योंकि उसका बेटा उसकी सगाई की पूर्व संध्या पर एक लड़की के साथ भाग गया था। [राजू और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य]।

न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है, कुछ आरोपी महिलाएं थीं, एक 19 साल का लड़का था और किसी भी आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं थी।

15 अप्रैल के आदेश में कहा गया है "याचिकाकर्ता मूल रूप से पेशे से कृषक हैं। याचिकाकर्ता संख्या 3, 4, 6, 8 और 9 महिलाएं हैं। याचिकाकर्ता संख्या 7 की उम्र लगभग 19 वर्ष है और कहा जाता है कि वह एक छात्र है। याचिकाकर्ताओं की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है।"

Justice S Vishwajith Shetty

यह घटना 11 दिसंबर, 2023 को सुबह होने से पहले हुई थी जब पीड़ित महिला का बेटा उसी गांव की एक लड़की के साथ भाग गया था, जिसे किसी अन्य व्यक्ति से शादी करनी थी।

बताया जाता है कि जब लड़की के परिजनों को पता चला कि वह घर से भाग गई है तो उसे खंभे से बांध दिया गया, पीटा गया, निर्वस्त्र किया गया और गांव में घुमाया गया।

बताया जाता है कि एक ग्रामीण द्वारा अधिकारियों को सूचना दिए जाने के बाद पुलिस अधिकारी महिला को बचाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे।

हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर, 2023 को घटना का स्वत: संज्ञान लिया था। इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमानत के लिए उनकी अर्जी खारिज कर दी गई। इसलिए, उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया।

[आदेश पढ़ें]

Raju_and_Ors__v_State_of_Karnataka.pdf
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Belagavi woman assault: Karnataka High Court grants bail to 11 accused