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बेंगलुरू की अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना की एसआईटी हिरासत 10 जून तक बढ़ाई

Bar & Bench

बेंगलुरू की एक अदालत ने गुरुवार को जनता दल (सेक्युलर) के सांसद प्रज्वल रेवन्ना की हिरासत 10 जून तक बढ़ा दी, जो उनके खिलाफ यौन शोषण के आरोपों की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) के पास है।

विशेष मजिस्ट्रेट केएन शिवकुमार ने एसआईटी के आवेदन पर यह आदेश पारित किया।

31 मई को कोर्ट ने रेवन्ना को 6 जून तक एसआईटी के साथ 7 दिन की हिरासत में भेज दिया था।

प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण के आरोप तब सामने आए जब कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न को दर्शाने वाले 2,900 से अधिक वीडियो सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों पर प्रसारित किए गए।

28 अप्रैल को, प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ हसन जिले के होलेनरासीपुर टाउन पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न), 354डी (पीछा करना), 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (महिला की गरिमा का अपमान) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

पीड़ितों में से एक द्वारा दायर की गई शिकायत पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी बीके सिंह के नेतृत्व में एक एसआईटी मामले की जांच कर रही है।

इसके बाद मचे आक्रोश और राजनीतिक तूफान के बीच, राज्य में 26 अप्रैल को हुए लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी भाग गए। 31 मई की सुबह भारत लौटने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अपनी वापसी से ठीक पहले, प्रज्वल रेवन्ना ने अपने खिलाफ यौन शोषण के आरोपों से जुड़े तीन मामलों में अग्रिम जमानत के लिए बेंगलुरु की एक अदालत का रुख किया।

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Bengaluru court extends SIT custody of Prajwal Revanna till June 10