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भाजपा मानहानि मामला: बेंगलुरु की अदालत ने राहुल गांधी को 7 जून को "अनिवार्य रूप से" व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया

सुनवाई के दौरान गांधी के वकील ने इंडिया अलायंस मीटिंग में भाग लेने का हवाला देते हुए व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट मांगी।कोर्ट ने आज के लिए छूट तो दी लेकिन उन्हे 7 जून को पेश होने का निर्देश दिया।

Bar & Bench

बेंगलुरू की एक अदालत ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में 7 जून को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया।

विशेष अदालत ने आज गांधी को पेशी से छूट देते हुए निर्देश दिया, "यह स्पष्ट किया जाता है कि आरोपी संख्या 4 अगली सुनवाई की तारीख पर बिना चूके इस अदालत के समक्ष उपस्थित होगा। आरोपी संख्या 4 की उपस्थिति के लिए 07.06.2024 को बुलाया गया है।"

आज सुनवाई के दौरान, गांधी के वकील ने इंडिया अलायंस मीटिंग में भाग लेने के कारण उनकी उपस्थिति से छूट मांगी। कोर्ट ने उन्हें आज उपस्थिति से छूट दी, लेकिन निर्देश दिया कि वे 7 जून को उपस्थित रहें।

भाजपा नेता केशव प्रसाद ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री शिवकुमार और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था, जिसमें 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी के विज्ञापनों और प्रचार नारों पर आपत्ति जताई गई थी।

विज्ञापनों में, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था कि भाजपा, जो उस समय राज्य में सत्ता में थी, सार्वजनिक कार्यों के निष्पादन के लिए ठेकेदारों और अन्य लोगों से 40 प्रतिशत तक कमीशन/रिश्वत ले रही थी।

भाजपा ने अपनी शिकायत में कांग्रेस नेताओं पर तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित अपनी पार्टी के सदस्यों को निशाना बनाकर झूठे विज्ञापन फैलाने का आरोप लगाया है।

इससे पहले आज, 42वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री (सीएम) सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को 5,000 रुपये के जमानत बांड जमा करने की शर्त पर मामले में जमानत दे दी थी।

चूंकि गांधी उपस्थित नहीं हुए, इसलिए उनकी याचिका पर 7 जून को सुनवाई होगी।

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