Nitesh Rane

 
समाचार

निचली अदालत की जमानत खारिज होने के बाद बीजेपी विधायक नितेश राणे ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया

सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में सत्र न्यायालय ने आज उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी, यह कहते हुए कि हत्या के प्रयास के मामले में हिरासत में पूछताछ आवश्यक थी, जहां वह एक कथित साजिशकर्ता है।

Bar & Bench

महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य नीतेश राणे ने हत्या के प्रयास के एक मामले में सिंधुदुर्ग की एक अदालत द्वारा जमानत के लिए उनकी याचिका खारिज करने के बाद जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक, जो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे हैं, पर कथित तौर पर 18 दिसंबर, 2021 को महाराष्ट्र के कंकावली क्षेत्र में हुई एक घटना में शिवसेना सदस्य के जीवन पर प्रयास के पीछे मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है।

अधिवक्ता सतीश मानेशिंदे के माध्यम से उनकी जमानत याचिका ने रेखांकित किया कि "यह आवेदक और उसके पिता के खिलाफ सत्तारूढ़ व्यवस्था के इशारे पर राजनीतिक प्रतिशोध या प्रतिद्वंद्विता का एक उत्कृष्ट मामला है।"

उनकी जमानत याचिका खारिज करने वाले 19 पन्नों के आदेश में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरबी रोटे ने कहा कि अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद से परिस्थितियों में कोई खास बदलाव नहीं आया है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भरोसा करते हुए, न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि "मामले की उचित और प्रभावी जांच के लिए आवेदक की हिरासत में पूछताछ आवश्यक है"।

कारण इस प्रकार थे:

  • मामले के दो आरोपी अभी भी फरार हैं।

  • आर्थिक लेन-देन/पैसे के आदान-प्रदान की संभावना है;

  • लोक सेवकों के विरुद्ध अपराध सहित आवेदक के विरुद्ध 11 आपराधिक मामले दर्ज किये गये हैं;

  • यदि आवेदक को जमानत दी जाती है, तो जांच में बाधा आएगी; तथा

  • नियमित जमानत के लिए राणे का आवेदन समय से पहले था क्योंकि आत्मसमर्पण के लिए उनके साथ कोई लिखित आवेदन नहीं था।

इन कारणों को देखते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

[सत्र न्यायालय आदेश पढ़ें]

Nitesh_Narayan_Rane_Vs__State_of_Maharashtra.pdf
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें


BJP MLA Nitesh Rane moves Bombay High Court after lower court denies bail