दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की तारीख पर वकीलों द्वारा स्थगन मांगने पर कड़ी आपत्ति जताई।
जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा,
“परेशानी तो केस करने वाले को होती है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केस करने वाले को पता ही नहीं होता कि कोर्ट में क्या हो रहा है। उसे लगता है कि कोर्ट काम नहीं कर रहे हैं, बस मामले टलते रहते हैं... वह अनजान है... पूरी तरह अनजान,” कोर्ट ने टिप्पणी की।
कोर्ट ने यह भी कहा कि वकील मुकदमों के मन से इस गलतफहमी को दूर करने के लिए अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं।
कोर्ट ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ 2014 के एक सर्विस मामले की सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्ता के वकील ने यह कहते हुए सुनवाई टालने की रिक्वेस्ट की कि उन्हें हाल ही में केस के कागज़ात मिले हैं।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा लगता है कि मुवक्किल या उसके वकील के मन में कोई जल्दी या हड़बड़ी नहीं है और मामले की सुनवाई अगस्त में तय की।
एक और मामले में, कोर्ट ने एक वकील को बिना एडजर्नमेंट स्लिप सर्कुलेट किए सुनवाई टालने की रिक्वेस्ट करने पर चेतावनी दी।
दूसरी ओर, एक वकील ने यह कहते हुए सुनवाई टालने की रिक्वेस्ट की,
“मैं पेश होने की विनती करता हूँ माय लॉर्ड।”
इस पर, जस्टिस कृष्णा ने उनसे कोर्ट को संबोधित करते समय “विनती” शब्द का इस्तेमाल न करने को कहा।
"विनती करना बंद करो, तुम किससे विनती कर रहे हो? तुम्हें पेश होने का अधिकार है।”
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“Blissfully ignorant”: Delhi High Court pulls up advocate for seeking adjournment in 2014 case