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बॉम्बे HC ने संतोष कुमार को यह आरोप लगाने से रोक दिया कि आदित्य धर ने धुरंधर की स्क्रिप्ट की नकल की

अदालत ने कुमार को 16 अप्रैल तक, धर द्वारा मानहानिकारक बताए गए बयान देने से रोक दिया और उन्हें अपने बयानों पर स्पष्टीकरण देने का अवसर देने के लिए नोटिस जारी किया।

Bar & Bench

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी कर फिल्ममेकर संतोष कुमार RS को हिंदी फिल्म 'धुरंधर' की स्क्रिप्ट के बारे में ऐसी टिप्पणियां दोहराने से रोक दिया है, जिन्हें फिल्म के लेखक-निर्देशक आदित्य धर ने मानहानिकारक बताया था [आदित्य धर बनाम संतोष कुमार RS और अन्य]।

जस्टिस आरिफ एस डॉक्टर ने धर द्वारा कुमार के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे पर यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने गौर किया कि कुमार को मामले का नोटिस भेजा गया था, लेकिन उनकी ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ।

कोर्ट ने धर को सीमित अंतरिम राहत दी, और यह टिप्पणी की कि उन्होंने ऐसी राहत पाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया है।

कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यह आदेश विशेष रूप से कुमार के खिलाफ है और 16 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा, जब मामले को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

Justice Arif Doctor

धार का मानहानि का मामला कुमार द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई टिप्पणियों से जुड़ा है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस 'धुरंधर: द रिवेंज' फ़िल्म की रिलीज़ के कुछ दिनों बाद हुई थी; यह इस सीरीज़ की दूसरी फ़िल्म है।

कुमार पर आरोप है कि उन्होंने धार और 'धुरंधर' के निर्माताओं पर उनकी रजिस्टर्ड स्क्रिप्ट 'डी साहब' की नकल करने का आरोप लगाया था।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, धार ने कुमार को एक कानूनी नोटिस भेजा, जिसमें उन्होंने किसी भी तरह की साहित्यिक चोरी से इनकार किया और कुमार को भविष्य में ऐसी कोई भी टिप्पणी न करने की चेतावनी दी। हालाँकि, कुमार ने इस कानूनी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद धार ने राहत पाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया।

धार ने अपनी याचिका में कुमार के बयानों पर रोक लगाने (इंजंक्शन) और हर्जाने की मांग की है। उनका दावा है कि कुमार के ये बयान बेबुनियाद और मानहानिकारक हैं।

आज कोर्ट में धार की ओर से वरिष्ठ वकील बीरेंद्र सराफ़ पेश हुए और उन्होंने दलील दी कि कुमार की टिप्पणियाँ बेहद पक्षपातपूर्ण और मानहानिकारक थीं।

सराफ़ ने कहा, "मेरी बस इतनी ही मांग है कि अगर उन्हें कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर कोई शिकायत है, तो उन्होंने खुद ही कहा था कि वह कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे। वह कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं और मैं उसका उचित जवाब दूंगा। लेकिन इस बीच, वह ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते।"

Advocate General Birendra Saraf

कोर्ट ने यह देखते हुए धर को अंतरिम राहत दी कि कथित तौर पर बदनाम करने वाले कमेंट्स को बड़े पैमाने पर शेयर किया गया था।

कोर्ट ने कहा, "मेरे हिसाब से, वादी ने सीमित अंतरिम राहत देने का मामला बनाया है।"

सराफ को DSK लीगल की टीम ने जानकारी दी, जिसमें पार्टनर पराग खंडार और चंद्रिमा मित्रा, और एसोसिएट्स सिद्धि सोमानी, ज़ारा धनबूरा और दिवा चंचानी शामिल थे।

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Bombay HC restrains Santosh Kumar from making allegations that Aditya Dhar copied Dhurandhar script