Aurangabad Bench, Bombay High Court
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्कूल पहुंचने के लिए सांपों से प्रभावित बांध जलाशय को पार करने वाले बच्चों के मामले पर संज्ञान लिया

Bar & Bench

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते औरंगाबाद जिले के भिव धनोरा गांव में बच्चों द्वारा स्कूल पहुंचने के लिए सांप से प्रभावित बांध जलाशय को पार करने के लिए थर्मोकोल राफ्ट का उपयोग करने के मामले में स्वत: संज्ञान लिया था।

न्यायमूर्ति रवींद्र वी घुगे और न्यायमूर्ति वाईजी खोबरागड़े की खंडपीठ ने 27 अगस्त को टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित एक अखबार की रिपोर्ट पर ध्यान दिया।

रिपोर्ट में औरंगाबाद जिले के भिव धनोरा गांव के 15 बच्चों के बारे में बताया गया है जो हर दिन मोटी थर्माकोल शीट पर बैठकर स्कूल जाते हैं और जैकवाड़ी बांध जलाशय के पार यात्रा करते हैं।

एक बच्चे के पिता ने टाइम्स रिपोर्टर को बताया कि पानी में जहरीले सांपों की मौजूदगी के कारण स्थिति विकट हो गई है।

पिता ने रिपोर्ट में कहा, "मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मेरी तरह अनपढ़ रहें। इसलिए मेरी बेटी और बेटा स्कूल जाने के लिए थर्मोकोल शीट पर यात्रा करते हैं। पानी में जहरीले सांपों की मौजूदगी के कारण यह कठिन हो जाता है।"

कोर्ट ने कहा कि बांध बनने के बाद से पिछले 47 साल से यही स्थिति बनी हुई है।

इस संबंध में एक जनहित याचिका तैयार करने के मामले में न्यायालय की सहायता के लिए अधिवक्ता पुष्कर शेंदुर्निकर को न्याय मित्र नियुक्त किया गया था।

उन्हें अतिरिक्त जानकारी के लिए टीओआई समाचार रिपोर्टर से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी गई थी।

शेंदुरनिकर 4 सितंबर को पीठ के समक्ष याचिका पेश करेंगे, जब अदालत आगे के निर्देश जारी करेगी।

बच्चों के स्कूल जाने के लिए परिवहन के उचित साधन नहीं होने से संबंधित समाचार रिपोर्टों पर बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा संज्ञान लेने का यह दूसरा मामला है।

जनवरी 2022 में, उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ ने एक रिपोर्ट पढ़ने के बाद स्वत: संज्ञान लिया था कि सतारा जिले के खिरखंडी गांव में युवा लड़कियां अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए कोयना बांध जलाशय के पार खुद नाव चला रही थीं।

कोर्ट ने कहा, "'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के आदर्श वाक्य का प्रशंसनीय उद्देश्य राज्य द्वारा बालिकाओं के लिए एक सुरक्षित मार्ग और मैत्रीपूर्ण माहौल प्रदान करके ही हासिल किया जा सकता है।"

इसने राज्य सरकार से अच्छी सड़कें उपलब्ध कराने का आग्रह किया ताकि बच्चे बिना किसी परेशानी के अपने शैक्षणिक संस्थानों में जा सकें।

[आदेश पढ़ें]

Suo_Motu_PIL_initiated_by_Auranagabd_Bench_on_Aug_28__2023.pdf
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Bombay High Court takes cognizance of children rowing across snake infested dam reservoir to reach school