बॉम्बे हाईकोर्ट, गोवा ने गुरुवार को 2019 में कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में कथित रूप से दलबदल के लिए गोवा विधानसभा के 12 सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।
जस्टिस मनीष पितले और जस्टिस आरएन लड्ढा की बेंच ने गोवा विधानसभा के स्पीकर द्वारा विधायकों की अयोग्यता के लिए दायर याचिकाओं को खारिज करने के आदेश को बरकरार रखा।
स्पीकर ने आदेश में चुनौती दी थी कि विधायकों ने अयोग्यता को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 4(2) के तहत काल्पनिक कल्पना उनके पक्ष में संचालित थी।
याचिकाएं कांग्रेस विधायक गिरीश चोडनकर और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के विधायक सुदीन धवलीकर ने दायर की थीं।
नई 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा के चुनाव के लिए इस साल 14 फरवरी को मतदान हुआ था और मतगणना 10 मार्च को होगी।
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