Anil Deshmukh, Bombay HC and ED 
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[ब्रेकिंग] बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल देशमुख को जमानत दी

हालांकि, देशमुख को आर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में रखा जाना जारी रहेगा क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भी उनकी जांच की जा रही है।

Bar & Bench

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता अनिल देशमुख को जमानत दे दी।

उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि ईडी को उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने में सक्षम बनाने के लिए जमानत आदेश 13 अक्टूबर से प्रभावी होगा।

न्यायमूर्ति एनजे जमादार ने मंगलवार दोपहर 2.30 बजे यह आदेश सुनाया।

न्यायाधीश ने कहा, "हमने माना है कि ट्रस्ट में क्रेडिट के पहले दो घटक अपराध की आय नहीं बनाते हैं। तीसरा घटक (बर्खास्त मुंबई पुलिस वाले) सचिन वेज़ के बयान पर निर्भर करता है जो चर्चा में आवेदक (देशमुख) के पक्ष में आता है। इसके अलावा, आवेदक को धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 के प्रावधान के तहत लाभ भी दिया जाता है।"

हालांकि, देशमुख को आर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में रखा जाना जारी रहेगा क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भी उनकी जांच की जा रही है।

देशमुख और उनके सहयोगियों पर 2019 से 2021 के बीच कथित भ्रष्टाचार के आरोप में जांच की जा रही है.

अधिवक्ता डॉ. जयश्री पाटिल की एक शिकायत की प्रारंभिक जांच के निष्कर्षों के आधार पर, सीबीआई ने देशमुख और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में 5 अप्रैल, 2021 को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा इस आशय का निर्देश जारी करने के बाद जांच शुरू की गई थी।

देशमुख को बाद में इस साल अप्रैल के पहले सप्ताह में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने से पहले उन्हें 16 अप्रैल तक सीबीआई ने हिरासत में लिया था।

देशमुख ने मार्च 2022 में एक विशेष पीएमएलए कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद उच्च न्यायालय के समक्ष नियमित जमानत के लिए अर्जी दी। अप्रैल 2022 में, ईडी ने यह दावा करते हुए अपना जवाब दाखिल किया कि देशमुख बड़ी संपत्ति और अपराध की आय के स्रोत की व्याख्या करने में सक्षम नहीं था।

8 महीने की पेंडेंसी के दौरान, बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस रेवती मोहिते डेरे, पीडी नाइक, भारती डांगरे और पृथ्वीराज के चव्हाण ने पूर्व मंत्री की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

उच्च न्यायालय ने 27 सितंबर को जमानत याचिका पर सुनवाई फिर से शुरू की, जिसके एक दिन बाद उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय को इस सप्ताह मामले को उठाने और इसे तेजी से निपटाने का निर्देश दिया।

28 सितंबर को दोनों पक्षों को व्यापक सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश के लिए याचिका को सुरक्षित रख लिया।

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