Naresh Goyal and Bombay High Court 
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने ईडी मामले में नरेश गोयल को मेडिकल जमानत दी

एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनजे जामदार ने इससे पहले कैंसर के इलाज के लिए गोयल को अंतरिम चिकित्सा जमानत दी थी। सोमवार को अंतरिम आदेश को प्रभावी कर दिया गया।

Bar & Bench

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को मेडिकल जमानत दे दी।

एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनजे जामदार ने इससे पहले कैंसर के इलाज के लिए गोयल को अंतरिम चिकित्सा जमानत दी थी। सोमवार को अंतरिम आदेश को प्रभावी कर दिया गया।

Justice NJ Jamadar

इससे पहले, गोयल को कैंसर के इलाज के लिए दो महीने की अंतरिम मेडिकल जमानत दी गई थी, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में संकेत दिया गया था कि गोयल घातक ट्यूमर से पीड़ित हैं। बाद में सर्जरी के लिए इस जमानत को एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया था।

उन्होंने पहले जमानत के लिए सत्र न्यायालय का रुख किया था, जहां उन्हें मेडिकल जांच के लिए निजी डॉक्टरों से परामर्श करने की अनुमति दी गई थी। जांच में उनकी स्थिति की गंभीरता का पता चला, जिसके बाद गोयल ने मेडिकल जमानत का अनुरोध किया।

इसके जवाब में, विशेष न्यायाधीश ने गोयल को इलाज के लिए दो महीने तक अस्पताल में रहने की अनुमति दी। हालांकि, अप्रैल में मेडिकल आधार पर स्थायी जमानत के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया गया था, हालांकि अदालत ने उन्हें अस्पताल में अपना इलाज जारी रखने की अनुमति दी थी।

इसके बाद गोयल ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 6 मई को, हाईकोर्ट ने उन्हें इस शर्त के साथ दो महीने की अंतरिम मेडिकल जमानत दी कि वह मुंबई में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के अधिकार क्षेत्र में रहेंगे। बाद में गोयल के इलाज जारी रहने के कारण इस जमानत को अतिरिक्त चार सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया।

आज उनकी मेडिकल जमानत को स्थायी कर दिया गया।

वरिष्ठ वकील अबाद पोंडा, नाइक नाइक एंड कंपनी की टीम के साथ, जिसमें वकील अमीत नाइक, अभिषेक काले और हरीश खेडकर शामिल थे, गोयल की ओर से पेश हुए।

लोक अभियोजक हितेन वेंगावकर ने ईडी का प्रतिनिधित्व किया।

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Bombay High Court grants medical bail to Naresh Goyal in ED case