औरंगाबाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे की 1 मई की राजनीतिक रैली को रोकने की मांग करने वाले एक याचिकाकर्ता पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया। [जयकिशन कांबले बनाम महाराष्ट्र राज्य]।
जस्टिस आरडी धानुका और जस्टिस एसजी मेहरे की खंडपीठ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई ठाकरे की राजनीतिक रैली को इस आधार पर रोकने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी कि इससे औरंगाबाद में विशेष रूप से रमजान के मद्देनजर कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है।
उच्च न्यायालय ने कहा, "हमारे विचार में, याचिकाकर्ता की आशंका पैदा की गई और राजनीति से प्रेरित प्रतीत होती है। याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका राजनीति से प्रेरित याचिका है और यह एक वास्तविक याचिका नहीं लगती है। जनहित याचिका को एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया जाता है, जिसे उसके द्वारा आज से तीन दिनों के भीतर महाराष्ट्र कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास जमा किया जाएगा।"
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें