Kangana Ranaut and Javed Akhtar Facebook
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने जावेद अख्तर के मानहानि मामले पर रोक लगाने की मांग वाली कंगना रनौत की याचिका खारिज की

जस्टिस पीडी नाइक ने आज फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि अख्तर के मामले में मुकदमा पहले ही शुरू हो चुका है और रनौत द्वारा मांगी गई राहत इस स्तर पर नहीं दी जा सकती है।

Bar & Bench

बंबई उच्च न्यायालय ने गीतकार जावेद अख्तर द्वारा अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत से उत्पन्न मुकदमे पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

अख्तर ने रिपब्लिक टीवी पर प्रसारित एक साक्षात्कार में रनौत द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों पर आपत्ति जताने के बाद रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

रनौत द्वारा की गई टिप्पणी उनके और अख्तर के बीच 2016 की बैठक से संबंधित है।

इस बीच, रनौत ने अख्तर के खिलाफ आपराधिक साजिश, जबरन वसूली और उनकी निजता में हस्तक्षेप करके उनकी गरिमा भंग करने के आरोप लगाते हुए एक क्रॉस कंवेंशन भी दर्ज कराया।

रनौत ने बाद में वकील रिजवान सिद्दीकी के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि उनकी शिकायत और अख्तर की शिकायत दोनों एक ही घटना से उपजी हैं और इसलिए परस्पर विरोधी निर्णयों से बचने के लिए उन पर एक साथ मुकदमा चलना चाहिए। इसलिए उन्होंने उच्च न्यायालय से अख्तर की शिकायत पर शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने का आग्रह किया।

न्यायमूर्ति पीडी नाइक ने आज फैसला सुनाते हुए कहा कि अख्तर के मामले में सुनवाई पहले ही शुरू हो चुकी है। अदालत ने कहा कि इसलिए रनौत द्वारा मांगी गई राहत इस स्तर पर नहीं दी जा सकती।

मुंबई की एक सत्र अदालत ने इससे पहले रनौत की शिकायत के आधार पर दायर आपराधिक कार्यवाही और तब तक रोक लगा दी थी जब तक कि अख्तर के पुनरीक्षण आवेदन पर अंतिम सुनवाई नहीं हो जाती।

रनौत ने अपनी याचिका में दावा किया कि उनकी शिकायत से उपजी कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है, अख्तर की शिकायत से उत्पन्न कार्यवाही जारी है।

उसने तर्क दिया कि यह अन्यायपूर्ण था और प्राकृतिक न्याय के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ था।

इस बीच, अख्तर ने अधिवक्ता जय भारद्वाज के माध्यम से याचिका का विरोध किया । अख्तर के वकील ने दलील दी कि रनौत ने गीतकार द्वारा मानहानि मामले में कार्यवाही में देरी करने के लिए याचिका दायर की है।

भारद्वाज ने यह भी तर्क दिया कि रनौत के पास इस मामले में उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार को लागू करने का कोई आधार नहीं था और उनकी प्रार्थनाएं अस्पष्ट और अमान्य थीं।

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Bombay High Court rejects plea by Kangana Ranaut seeking stay on defamation case by Javed Akhtar