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चेक बाउंस के मामलों में रिश्वत लेने के आरोप में हिमाचल प्रदेश के जज को सेवा से बर्खास्त किया

सिविल जज सह अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) गौरव शर्मा को उच्च न्यायालय द्वारा की गई जांच के आधार पर दोषी पाया गया था।

Bar & Bench

हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की सिफारिशों पर एक न्यायिक अधिकारी को भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने के बाद उच्च न्यायालय की जांच के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया है।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने सिविल जज सह अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) गौरव शर्मा को बर्खास्त करने का आदेश पारित किया, जिन पर एक स्थानीय निवासी से 40,000 रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था।

मंडी जिले के सुंदरनगर के एसीजेएम शर्मा को पहले उच्च न्यायालय द्वारा जांच के लिए सेवा से निलंबित कर दिया गया था।

जांच रिपोर्ट से पता चला है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस से संबंधित दो मामले शर्मा की अदालत में लंबित थे, जब उन्हें वर्ष 2017 में एसीजेएम सुंदरनगर के रूप में तैनात किया गया था।

शर्मा ने एक व्यक्ति को अपने कक्ष में बुलाया और मामलों के निपटारे के लिए पैसे की मांग की। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि व्यक्ति ने बाद में सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई।

हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव (गृह) द्वारा 25 नवंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार, 2017 में उच्च न्यायालय द्वारा की गई जांच में शर्मा के खिलाफ सभी आरोप साबित हुए थे।

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 25 नवंबर को जारी अधिसूचना में कहा गया है, "इसलिए अब राज्यपाल हिमाचल प्रदेश ने उच्च न्यायालय की सिफारिशों पर विचार करते हुए और सीसीएस (सीसीए) नियम 1965 के नियम 11 के खंड (ix) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में उन्हें सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया। एसएच की बर्खास्तगी गौरव शर्मा को हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है।"

[अधिसूचना पढ़ें]

Notification_dismissing_HP_judge.pdf
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Himachal Pradesh judge dismissed from service for taking bribe in cheque bounce cases