Bombay High Court, POCSO Act
Bombay High Court, POCSO Act 
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने POCSO एक्ट के तहत अपराधी को हल्की सजा देने पर ट्रायल कोर्ट को फटकार लगाई

Bar & Bench

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते उस तरीके की आलोचना की, जिसमें एक विशेष न्यायाधीश ने एक बच्चे से बलात्कार के प्रयास के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को केवल 3 साल की जेल की सजा दी, खासकर जब यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम ने कठोर दंड की मांग की थी। [रोडु भागा वाघ बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य]

इस मामले ने न्यायमूर्ति भारती डांगरे को इस बात पर गंभीरता से विचार करने के लिए प्रेरित किया कि कैसे न्यायाधीशों के साथ-साथ POCSO अधिनियम के तहत नियुक्त विशेष अभियोजक अक्सर गंभीर त्रुटियां करते हैं जिससे न्याय की हानि होती है।

उच्च न्यायालय ने कहा, "राज्य और विशेष लोक अभियोजक कानून के त्रुटिपूर्ण कार्यान्वयन पर मूकदर्शक बने हुए हैं, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों को यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराधों से बचाना है, जिन्हें प्रकृति में जघन्य माना जाता है और विशेष कानून की आवश्यकता महसूस की गई, क्योंकि आईपीसी के प्रावधान इस खतरे से निपटने के लिए अपर्याप्त पाए गए थे। "

इसलिए, इसने राज्य के कानून और न्यायपालिका विभाग के प्रमुख सचिव को हलफनामे पर यह बताने का निर्देश दिया कि यदि अभियोजकों को POCSO अधिनियम को लागू करने में गंभीर त्रुटियां नज़र नहीं आती हैं तो क्या कदम उठाए जाने चाहिए।

अदालत ने प्रमुख सचिव को POCSO अधिनियम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक तंत्र का सुझाव देने का भी निर्देश दिया, यह देखते हुए कि जांच एजेंसी भी वर्तमान मामले में सही प्रावधानों को लागू करने में विफल रही है।

वर्तमान मामले में दोषी एक 64 वर्षीय व्यक्ति था, जिसे 10 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार के प्रयास का दोषी पाया गया था।

ट्रायल कोर्ट ने POCSO अधिनियम की धारा 18 (अपराध करने का प्रयास) को धारा 4 और 6 (जो यौन उत्पीड़न और प्रवेशन यौन उत्पीड़न से संबंधित है) के साथ जोड़कर 3 साल के कठोर कारावास की सजा दी थी।

धारा 18 कहती है कि अपराध करने के प्रयास के लिए दी गई सज़ा आजीवन कारावास की सज़ा का आधा या मुख्य अपराध के लिए निर्धारित सबसे लंबी सज़ा का आधा हो सकता है।

हालाँकि, उच्च न्यायालय इस बात से हैरान था कि ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश ने केवल 3 साल की सज़ा क्यों दी, जबकि धारा 4 और 6 के तहत मुख्य अपराधों के लिए सज़ा क्रमशः 7 साल और 10 साल, न्यूनतम और अधिकतम आजीवन कारावास थी।

कोर्ट ने सवाल उठाया कि POCSO अधिनियम को लागू करते समय ऐसी त्रुटियों पर ध्यान देने में विफल रहने के लिए अभियोजकों और न्यायाधीशों के खिलाफ क्या कदम उठाए जा सकते हैं।

न्यायालय ने संकेत दिया कि इस मुद्दे पर राज्य सरकार से हलफनामा मिलने के बाद वह POCSO न्यायाधीशों पर अधिक जवाबदेही तय करने के लिए उचित निर्देश पारित करेगा।

[आदेश पढ़ें]

Rodu_Bhaga_Wagh_v__State_of_Maharashtra___Anr_.pdf
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Bombay High Court slams trial court for giving light sentence to offender under POCSO Act