Salman Khan
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने पत्रकार फोन स्नैचिंग मामले में सलमान खान को तलब करने के अंधेरी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

Bar & Bench

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और उनके अंगरक्षक नवाज शेख को एक पत्रकार द्वारा 2019 में दायर आपराधिक धमकी की शिकायत में तलब करने के आदेश पर रोक लगा दी।

दोनों को तलब करने का आदेश अंधेरी के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने एक पत्रकार की शिकायत पर पारित किया था, जिन्होंने दावा किया था कि मुंबई की सड़कों पर साइकिल चलाते समय अभिनेता का पत्रकार से विवाद हो गया और उन्होंने पत्रकार का फोन छीन लिया।

मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा था कि जिस दिन घटना की सूचना मिली उस दिन अभिनेता और पत्रकार के बीच कहासुनी हुई थी।

मजिस्ट्रेट ने कहा था, "जांच अधिकारी ने उद्धृत किया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध किए गए हैं।"

इसके आलोक में, मजिस्ट्रेट ने खान और उनके अंगरक्षक के खिलाफ अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के लिए समन जारी किया।

इस आदेश को खान ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा ने कहा कि उन्होंने केवल अपने अंगरक्षकों को पत्रकार को गोली मारने से रोकने के लिए कहा था।

उन्होंने कहा, 'अगर कोई अभियोजन होता है, तो मेरे अंगरक्षकों के खिलाफ भी ऐसा ही जारी किया जाए। घटना की तारीख पर शिकायतकर्ता ने थाने को एक पत्र भेजा, जिसमें खान का कोई जिक्र नहीं है। उसके बाद जून में जब दोबारा फाइल की गई तो उसका नाम सामने आया।'

शिकायतकर्ता के वकील एजाज खान ने जवाब दिया कि शिकायतकर्ता को आघात पहुंचा था और इसलिए, अभिनेता के नाम का उल्लेख करने में उनकी ओर से चूक हुई थी।

हालांकि जस्टिस डेरे ने चुटकी लेते हुए कहा कि पत्रकार होने के नाते किसी भी तरह के हमले पर किसी का ध्यान नहीं जाता।

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Bombay High Court stays Andheri court order summoning Salman Khan in journalist phone snatching case